शराब की दो दुकानों से वसूला दस हजार का जुर्माना
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: प्रशासन व आबकारी विभाग ने संयुक्त चे¨कग अभियान चलाकर गरुड़ की द
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: प्रशासन व आबकारी विभाग ने संयुक्त चे¨कग अभियान चलाकर गरुड़ की दो शराब की दुकानों में दस हजार का चालान किया। उन्होंने अनुज्ञापी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा शराब की दुकान में लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी गरुड़ सुंदर ¨सह व जिला आबकारी अधिकारी विवेक सोनकिया ने गरुड़ क्षेत्र की शराब की दुकानों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शराब की देसी-विदेशी दुकान में लापरवाही उजागर हुई। निरीक्षण में उपभोक्ताओं को शराब खरीद के बाद बिल नहीं दिया जा रहा था। ओवररे¨टग की शिकायत भी मिल रही थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने आबकारी अधिनियम की धारा 64 के तहत कार्रवाई कर दोनों दुकानों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाते हुए सख्त हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान हड़कंप मचा रहा। जिला आबकारी अधिकारी विवेक सोनकिया ने बताया कि ग्राहक को सामान का बिल देना अनिवार्य है। दुकान के बाद सभी माल का ¨प्रटरेट मोटे-मोट अक्षरों में ¨प्रट होना चाहिए। आबकारी अधिकारी व इंसपेक्टर का नंबर भी दुकान में लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवर रे¨टग शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दोबारा पकड़ा जाएगा उसके दुकान का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग समय-समय पर अभियान चला रहा है। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि अगर कोई ओवर रे¨टग शराब बेचता है या बिल नहीं देता तो उसकी शिकायत दे सकते है। जिस पर कार्रवाई की जाएगी।