शराब तस्करी में 3.50 लाख रुपये का अर्थदंड
जागरण संवाददाता बागेश्वर शराब की अवैध तस्करी पर जिला मजिस्ट्रेट रंजना राजगुरु की अदालत
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : शराब की अवैध तस्करी पर जिला मजिस्ट्रेट रंजना राजगुरु की अदालत ने फैसला सुनाया है। उन्होंने पांच आरोपितों को 3.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के बाद शराब के अवैध करोबार में लगे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
नामिका अधिवक्ता गोविद बल्लभ उपाध्याय ने बताया कि शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 71 आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिसमें अभियुक्त मनमोहन राम पुत्र त्रिलोक राम निवासी किलपारा के वाहन बुलेरो संख्या यूके-02टी0ए0-1186 में दो पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अवैध तस्करी में लिप्त पाए जाने पर 50 हजार रुपये के अर्थदंड से उसे दंडित किया गया है। अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पुत्र पूरन सिंह ग्राम द्वारसों के वाहन बोलेरो संख्या यूके-02-टीए-0982 में 816 अग्रेजी शराब के पव्वों की अवैध तस्करी की जा रही थी और उसे भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महिपाल सिंह विष्ट पुत्र बहादुर सिंह विष्ट निवासी खनिया जिला अल्मोड़ा के वाहन स्वीफ्ट वाहन संख्या यूके-01-ए-7434 में 26 बोतल अग्रेजी शराब के अवैध रूम में तस्करी मे लिप्त पाए जाने पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। हेमंत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी तल्ली सुनैली, जिला अल्मोड़ा के वाहन महेंद्रा पिकअप संख्या यूके-01सीए-0587 के द्वारा 46 पेटी अग्रेजी शराब की अवैध तस्करी मे लिप्त पाये जाने के कारण 90 हजार रुपये के अर्थदंड किया गया है। सुंदर सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम सिमखेत के वाहन अल्टो संख्या यूके-702ए-1098 के द्वारा अवैध शराब की तस्करी मे लिप्त पाये जाने के कारण एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया हैं। वादों में राज्य की तरफ से च्येष्ठ अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र सिंह जंगपांगी आदि ने पैरवी की।