28 भवन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत होने के बगैर निर्माण करन
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत होने के बगैर निर्माण करने वाले 28 भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया। जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अवैध निर्माण मिलने पव दो भवनों को सील किया गया है।
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव व एडीएम राहुल गोयल ने बताया कि जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण बागेश्वर का गठन किये जाने के उपरान्त माह जून 2018 तक भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु 108 आवेदन प्राप्त हुये। प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 44 भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की गई। 31 भवनों के मानचित्रों को मानक के अनुरुप पूर्ण न किये जाने के कारण निरस्त किये गये तथा 33 लम्बित भवनों के मानचित्रों में 23 भवन मानचित्र के संदर्भ मे संबंधित आवेदकों को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजे गये है। शेष 10 आवेदन पत्रों में कार्रवाई गतिमान है। प्राप्त भवन मानचित्रों में मानचित्र प्रपत्र शुल्क, विकास शुल्क, उपविभाजन शुल्क, अम्बार शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क से कुल धनराशि सात लाख 92 हजार 609 रुपये की आय प्राप्त हुई। लेबर सैस की धनराशि नौ लाख 83 हजार 467 रुपये सचिव भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड हल्द्वानी को प्रेषित की गयी है। इस प्राप्त धनराशि से विकास कार्य किये जाएंगे।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के लागू होने के पश्चात प्राधिकरण ने जिले मे हो रहे अवैध निर्माण के विरुद्व 28 अवैध निर्माणकर्ताओ को नोटिस दिए जाने के उपरान्त वाद दर्ज किए हैं। दो अवैध निर्माणों को सील किया गया है। उन्होंने प्राधिकरण क्षेत्रातर्गत समस्त जनता से अपील करते हुए कहा कि आवासीय, व्यवसायिक, अन्य प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने से पूर्व मास्टर प्लान को देख ले तथा यह भी सुनिश्चित कर ले कि भवन मे जाने वाला रास्ता 200 मीटर का हो। एडीएम ने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो निर्माण ध्वस्त किया जाएगा।