आचार संहिता लागू रहने तक नहीं होंगे स्थानांतरण व नियुक्तियां
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि ज
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि जब तक आचार संहिता 20 नवंबर तक है। तब तक किसी प्रकार की नियुक्ति व स्थानांतरण जिलास्तरीय अधिकारियों के नहीं होंगे। इसमें सभी प्रशासनिक व पुलिस विभाग के आइएएस व आइपीएस अधिकारियों को भी रखा गया है।
डीएम नितिन ¨सह भदौरिया ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहित का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। उनका कहना था कि निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों के बाद विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। आचार संहित की अवधि में शस्त्र लाइसेंस,नगर निगम नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि का आवंटन नहीं किए जा सकेंगे। डीएम ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के नये लाईसेंस प्रदान करना,नागर निकायों में नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति, उनके लिए धन आवंटन तथा नया निर्माण कार्य शुरू नहीं होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त अवधि में नागर निकाय क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जायेंगे, न तो क्रियान्वित किए जाएंगे और न ही उनकी घोषणा की जाएगी, लेकिन जो कार्य निर्वाचन अधिसूचना जारी होने पूर्व से स्वीकृत है और शुरू हो चुके है वे यथावत चलते रहेंगे। तथा निर्माण क्षेत्र के विकास कार्यों की स्वीकृति धनावंटन तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर कोई रोक नहीं रहेंगे।