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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी युवक को सात वर्ष की कारावास

दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी युवक को सात साल की कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Thu, 27 Jul 2017 09:04 AM (IST)Updated: Thu, 27 Jul 2017 08:58 PM (IST)
किशोरी से दुष्कर्म में दोषी युवक को सात वर्ष की कारावास
किशोरी से दुष्कर्म में दोषी युवक को सात वर्ष की कारावास

अल्मोड़ा, [जेएनएन]: किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी युवक को सात साल की कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 नवंबर 2016 को अभियुक्त रोशन कुमार ने पीड़िता को रुद्रपुर बस स्टेशन आने को कहा। पीड़िता अपनी बहन के साथ स्टेट बैंक बाड़ेछीना से आठ हजार रुपये निकाले। वहां से पेटशाल आकर किशोरी ने अपनी बहन को घर भेज दिया। 

वह खुद टैक्सी में बैठकर अल्मोड़ा आई। यहां से टैक्सी से हल्द्वानी और फिर रुद्रपुर गई। अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा ने बताया कि वहां पर उसे रोशनलाल मिला। रोशन उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया। फिर वहां से गुड़गांव सेक्टर 38 इस्लामपुर में अपने कमरे पर ले गया। यहां पर किशोरी के साथ जबरन दो तीन बार संबंध बनाए। 

मामले में 19 नवंबर 2016 को पुलिस टीम ने पीड़िता के पिता की निशानदेही पर रोशन कुमार को इस्लामपुर से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूरी कर रोशन कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 14 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त रोशन कुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। 

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