एनडीपीएस एक्ट में दो अभियुक्तों पर दोष सिद्ध
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तो
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को इस मामले में दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने पांच सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
अभियोजन के अनुसार छह फरवरी 2018 की रात भिकियासैंण चौकी के एसआई हितेश चौंसाली अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। चौकी तिराहे पर जैनल की ओर से आ रही इंडिगो कार संख्या यूके-04-7321 को रोक कर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें तीन कट्टों में करीब 40 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में कार सवार श्रीपाल पुत्र शेर सिंह निवासी थाना भरतपुर मुरादाबाद और शहादत अली पुत्र छोटे निवासी मोहल्ला अलीखां, काशीपुर को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायधीश ने दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध किया। सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने पांच सितंबर की तिथि निर्धारित की है।