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एनडीपीएस एक्ट में दो पर आरोप सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र शर्मा ने गांजा तस्करी के एक माम

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 10:46 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 10:46 PM (IST)
एनडीपीएस एक्ट में दो पर आरोप सिद्ध
एनडीपीएस एक्ट में दो पर आरोप सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र शर्मा ने गांजा तस्करी के एक मामले में दो अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध पाया है। सजा के मामले में न्यायालय में तेरह फरवरी को सुनवाई होगी।

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अभियोजन के अनुसार सात जनवरी 2018 को भतरौंजखान थाने के उपनिरीक्षक ओम प्रकाश सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मोहान पुलिस चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मरचूला की ओर से आ रही सफेद रंग की ऑल्टो कार संख्या यूके-18 बी-4599 की तलाशी ली गई तो उसमें करीब इक्कीस किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा बरामद होने के बाद कार में सवार सरफराज सैफी पुत्र सत्तार निवासी अलीगंज मुरादाबाद और राम किशोर पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम गौशाला ऊधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया। सजा पर सुनवाई तेरह फरवरी हो होगी।


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