वीडीओ के हत्यारे को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वीडीओ के हत्यारे को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में मृतक की पत्नी को दी जाएगी।
अल्मोड़ा, [जेएनएन]: ग्राम विकास अधिकारी के हत्यारे को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में मृतक की पत्नी को दी जाएगी।
अभियोजन के अनुसार मृतक पनी राम विकास खंड धौलादेवी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। बीस अप्रैल 2017 को अभियुक्त दीपक सिंह निवासी मेल्टा जोल, धौलादेवी ने ही पाली के ग्राम प्रधान को फोन करके बताया कि पनी राम उद्यान विभाग के बरामदे में लेटे हुए और उनके सिर से खून बह रहा है।
सूचना पर ग्राम प्रधान के पति खीमानंद पालीवाल और नवीन जोशी मौके पर पहुंचे तो पनी राम मृत अवस्था में मिले। घटना की सूचना राजस्व विभाग के अधिकारियों समेत पनी राम के परिजनों को दी गई। राजस्व कर्मियों ने जब दीपक सिंह का कमरा खोलकर देखा तो वहां खून के धब्बे थे और एक लोहे की रॉड भी कमरे से बरामद हुई।
पता चला कि उद्यान विभाग में माली के पद पर कार्यरत दीपक सिंह ने पहले पनी राम के साथ कमरे में बैठकर शराब पी। बाद में झगड़ा होने पर रॉड से वार कर उनकी हत्या कर दी और शव घसीटकर बाहर बरामदे में रख दिया। मृतक के भतीजे सुरेंद्र कुमार ने दीपक सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने की पैरवी की और 17 गवाह परीक्षित कराए। विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सजा सुनाई।
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