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निर्वाचन आयोग के नियमों का कड़ाई से पालन करें प्रत्याशी

संस, रानीखेत : नवगठित नगर पालिका चिलियानौला में शातिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को प्रशासन ने कमर

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 10:35 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 10:35 PM (IST)
निर्वाचन आयोग के नियमों का कड़ाई से पालन करें प्रत्याशी
निर्वाचन आयोग के नियमों का कड़ाई से पालन करें प्रत्याशी

संस, रानीखेत : नवगठित नगर पालिका चिलियानौला में शातिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को प्रशासन ने कमर कस ली है। निर्वाचन अधिकारी ने अध्यक्ष समेत सभासदों की बैठक ले निर्वाचन आयोग के नियमों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

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तहसील सभागार में हुई बैठक में निर्वाचन अधिकारी हिमाशु खुराना ने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी प्रत्याशी को प्रचार प्रसार, सभा करने आदि के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही निजी आवासों में प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व भवन स्वामी की अनुमति आवश्यक होगी। प्रचार सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक किया जा सकेगा। उन्होंने प्रत्याशियों से आय व्यय का रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए। दो टूक चेताया कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तहसीलदार नितेश डागर, उप शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी, बीडीओ बालम सिंह, राजस्व उपनिरीक्षक देवेंद्र बिष्ट समेत अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशी मौजूद रहे।


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