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एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी अल्मोड़ा एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त पर द

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 10:43 PM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2019 10:43 PM (IST)
एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पर दोष सिद्ध
एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया है। अभियुक्त की सजा पर सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

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अभियोजन के अनुसार 21 जून 2018 को भतरौजखान थाने के उप निरीक्षक इंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मोहान पुलिस सहायता केंद्र पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मरचूला की ओर से आ रहे एक युवक को पुलिस पर शक हुआ तो युवक पुलिस कर्मियों को देखकर पीछे की ओर भागने लगा। जिस पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। चेकिंग के दौरान अभियुक्त के पास से एक सफेद कट्टे में नौ किलो 175 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में विचारण के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने इस मामले में न्यायालय में नौ गवाह पेश किए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया। सजा के मामले में सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।


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