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गांजा तस्करी में स्कॉपियो चालक को 11 साल की कैद

अल्मोड़ा में गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने गांजा तस्करी के मामले में कार चालक को ग्यारह साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 11:16 PM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 06:18 AM (IST)
गांजा तस्करी में स्कॉपियो चालक को 11 साल की कैद
गांजा तस्करी में स्कॉपियो चालक को 11 साल की कैद

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने अंतरराज्यीय गिरोह के स्कॉर्पियो चालक को 11 वर्ष की कैद व तथा सजा के तौर पर एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था भी दी। उसके दो अन्य साथी तस्करों को पांच-पांच साल की कैद सुनाई। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया गया।

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मामला बीते वर्ष 25 अक्टूबर का है। सल्ट थाने में तैनात एसआइ सुनील सिंह धानिक कांस्टेबल अनिल मनराल, लोकेश कुमार व बालकिशन के साथ सघन चेकिंग अभियान पर निकले। झीपा बैंड के पास डोटियालगांव की ओर से स्कॉर्पियो यूपी एएम 16 9785 को रोका गया। चालक शिव कुमार पुत्र छत्रपाल निवासी शरीफ नगर ठाकुरद्वारा मुरादाबाद गाड़ी के कागजात न दिखा सका। तलाशी के दौरान डिग्गी से चार कट्टे मिले, जिनमें गांजा भरा था। पूछताछ में शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि दो कट्टे उसके हैं जबकि एक-एक कट्टा सुनील सिंह पुत्र नन्हे निवासी शेरुआ धरमपुर भगवानपुर सिविल लाइन व वीजेंदर पाल पुत्र करन सिंह निवासी हरतला सिविल लाइन (सभी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश) के हैं। बरामद 52.120 किलो गांजा डोटयालगांव क्षेत्र से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन सीज कर तीनों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। न्यायाल में चार्जशीट दाखिल की गई।

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ठोस पैरवी के साथ नौ गवाह पेश

अभियोजन पक्ष के प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र कुमार जोशी व सहायक शासकीय जिला अधिवक्ता फौजदारी हरीश सिंह मनराल ने ठोस पैरवी कते हुए नौ गवाह पेश किए। ठोस पैरवी की। तथ्यों के परीक्षण व सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने स्कॉर्पियो चालक शिव कुमार को 11 वर्ष का कारावास सुनाया। एक लाख रुपया जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद जबकि साथी तस्कर सुनील व वीजेंदर को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद की व्यवस्था भी दी गई।


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