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गांजा तस्कर को चार साल का कारावास

गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश प्रदीप पंत ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 11:16 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 06:12 AM (IST)
गांजा तस्कर को चार साल का कारावास
गांजा तस्कर को चार साल का कारावास

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश प्रदीप पंत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद और तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तस्कर को एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन के अनुसार तेरह मार्च 2019 को पुलिस ने मोहान पुलिस सहायता केंद्र पर एक वाहन की चेकिग की तो उसमें सवार दिनेश सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम कोटा तहसील धूमाकोट (पौड़ी गढ़वाल)के पास से दो अलग-अलग बैगों में आठ किलो गांजा बरामद हुआ था। सूचना मिलने के बाद भतरौंजखान थाने में तैनात एसआइ इंद्र सिंह ढैला ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गांजा कब्जे में ले लिया। विवेचना के बाद इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायधीश प्रदीप पंत की न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की और नौ गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद और तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपराधी द्वारा जेल में गुजारी गई अवधि को इसी सजा में समायोजित किया गया है।


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