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फैक्ट्री स्वामी व साथी पर 14.23 लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सोमेश्वर रेंज के दक्षिणी गणानाथ रेंज में फैक्ट्री से अवैध लीसा की बरामदगी तथ

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 11:02 PM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 11:02 PM (IST)
फैक्ट्री स्वामी व साथी पर 14.23 लाख जुर्माना
फैक्ट्री स्वामी व साथी पर 14.23 लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सोमेश्वर रेंज के दक्षिणी गणानाथ रेंज में फैक्ट्री से अवैध लीसा की बरामदगी तथा बगैर आवंटन चीड़ के पेड़ों पर गढ़ान मामले में आरोपित वन अधिनयम व नियमावली के दोषी पाए गए हैं। प्रकरण पर प्राधिकृत अधिकारी (डीएफओ) की अदालत ने सुनवाई के बाद फैक्ट्री स्वामी व सहयोगी पर 14,23750 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। विभागीय जांच में वन आरक्षी की लिप्पता सिद्ध होने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही दोषी वन कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।

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बताते चलें कि बीती 24 अगस्त को डीएफओ कुंदन कुमार व आइएफएस अभिलाषा सिंह ने मय टीम दक्षिणी गणानाथ आरक्षित वन क्षेत्र (ताकुला) में छापा मारा था। इस दौरान चंदन सिंह की फैक्ट्री व आसपास छिपा कर रखे गए 216 टिन जब्त किए थे। इनमें 90 टिन कलेत वन पंचायत की बताए जाने पर शेष 126 टिन यानी 21 कुंतल लीसा टीम ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिए थे। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र आवंटित न किए जाने के बावजूद चोरीछिपे 171 चीड़ के पेड़ों पर अवैध गढ़ान कर लीसा निकाला जा रहा था। यही नहीं एक पेड़ पर चार-चार घाव किए जाने का भी खुलासा हुआ।

डीएफओ ने इस प्रकरण की जांच वन क्षेत्राधिकारी संचिता वर्मा को सौंपी। इधर जांच पूरी होने पर प्राधिकृत अधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें आरोपितों के साथ ही जांच अधिकारी संचिता ने अपना अपना पक्ष रखा। इस दौरान फैक्ट्री स्वामी चंदन व सहयोगी भगवत सिंह को वन अधिनियम की धारा तथा लीसा नियमावली के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इस पर डीएफओ ने भगवत पर 8,28750 रुपये जबकि फैक्ट्री स्वामी चंदन सिंह को 5.95 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लीसे के गोरखधंधे में लिप्त एक वन आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी ने सुनवाई के बाद दोषी वन आरक्षी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी।

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'दक्षिणी गणानाथ में अवैध लीसा के टिनों की बरामदगी व बगैर जंगलात आवंटन चीड़ के पेड़ों पर गढ़ान प्रकरण की सुनवाई को न्यायालय बैठी। इसमें आरोपित व जांच अधिकारी, दोनों के पक्षों को सुना गया। इसमें फैक्ट्री स्वामी व एक अन्य वन एक्ट के उल्लंघन के दोषी पाए गए। दोनों पर जुर्माना लगाया गया। जांच में वन आरक्षी भी दोषी पाया गया है। उसे निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है।

- कुंदन कुमार, प्राधिकृत अधिकारी व डीएफओ'


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