ई-नगर सेवा पोर्टल से घर बैठे लें सेवा
संवाद सहयोगी अल्मोड़ा सरकार ने नगर पालिका व नगर निगमों में संपत्तियों के नामांतरण व हाउ
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सरकार ने नगर पालिका व नगर निगमों में संपत्तियों के नामांतरण व हाउस टैक्स सहित कई मैनुअल व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर पालिकाओं से ई-नगर सेवा पोर्टल के प्रयोग को लागू करने को कहा गया है। इससे ऑनलाइन आवेदन के आधार पर संपत्तियों का नामांतरण सहित हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। नई व्यवस्था लागू होने से जहां पालिका में मैनुअल व्यवस्था समाप्त होगी वहीं लोगों को पालिका के चक्कर नहीं लगाने पडे़ंगे।
नगर विकास विभाग ने ई-नगर सेवा के माध्यम से पालिका के अभिलेखों को संरक्षित करने को कहा है। इस व्यवस्था के तहत अधिकारियों को जल्द कार्रवाई पूरी करनी होगी। ई-नगर सेवा के आरंभ होते ही मैनुअल व्यवस्था स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। नगर विकास विभाग ने प्रदेश के निकायों व निगमों को जनता से जुड़ी सेवाओं को जल्द ऑनलाइन करने को कहा है। नगर पालिका में हाउस टैक्स जमा कराने, ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने व रोड कटिग की अनुमति लेने के लिए लोगों को कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन इस पोर्टल के लागू होने के बाद अब लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए नगर पालिका ने कवायद शुरु कर दी है। पालिका के कर्मचारियों को इस पोर्टल को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। पहले चरण में कर्मचारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी करने, रोड कटिग की अनुमति देने व हाउस टैक्स लेने की प्रक्रिया को शुरू करने को कहा गया है।
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ई-नगर सेवा पोर्टल का उद्देश्य
इस ई-नगर सेवा एक का उद्देश्य जनता को घर बैठे सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। इस सुविधा से लोग हाउस टैक्स को ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। वहीं पालिका द्वारा ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। पालिका से रोड कटिग की अनुमति भी अब इसके माध्यम से ली जा सकेगी।
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शहरी विकास विभाग ने ई-नगर सेवा पोर्टल को अनिवार्य रुप से लागू करने के निर्देश दिए है। नगर पालिका के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। डेटा इंट्री का कार्य शुरू किया जा रहा है। दो सप्ताह में लोगों की सुविधा के लिए इस सेवा को सुचारू कर दिया जाएगा।
-श्याम सुंदर प्रसाद, ईओ नगर पालिका अल्मोड़ा