Move to Jagran APP

दौलत की चाह में श्रीदेवी ने अपनी ही मांग उजाड़ दी, हत्यारोपित पत्नी समेत पांच को मिला अब आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने आशनाई एवं संपति विवाद को लेकर पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी श्रीदेवी को आखिरकार सजा मिल ही गई।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 06:31 PM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 06:31 PM (IST)
दौलत की चाह में श्रीदेवी ने अपनी ही मांग उजाड़ दी, हत्यारोपित पत्नी समेत पांच को मिला अब आजीवन कारावास
दौलत की चाह में श्रीदेवी ने अपनी ही मांग उजाड़ दी, हत्यारोपित पत्नी समेत पांच को मिला अब आजीवन कारावास

मीरजापुर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने आशनाई एवं संपति विवाद को लेकर पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी श्रीदेवी व उसके साथी उमाशंकर बिंद, राजू गोंड, सज्जन अली व नन्हें उर्फ जाफर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सभी आरोपितोें को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 

loksabha election banner

अभियोजन से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया था। अभियोजन के अनुसार वादी उदय शंकर बिंद ने थाना जिगना में 12 फरवरी 2018 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसका ससुराल जिगना थानाक्षेत्र के ग्राम फुलवरिया निवासी विष्णु उर्फ डाक्टर बिंद के यहां है। विष्णु उसके श्वसुर हैं। उसकी सास रामसवारी की मृत्यु 30 वर्ष पहले हो जाने से उसके श्वसुर ने अपनी दूसरी शादी श्रीदेवी निवासी गोपलपुर, थाना विंध्याचल के साथ किया था। श्रीदेवी एक लावारिस बच्चे को लेकर उसका पालन-पोषण करती थी।

घर पर ही एक परचून की दुकान खोल रखी थी जिस पर आरोपित उमाशंकर बिंद अक्सर आकर बैठा रहता था। उमाशंकर बिंद के साथ श्रीदेवी बराबर घूमती-फिरती थी जिसका विरोध विष्णु उर्फ डाक्टर किया करतेे थे। विष्णु की पहली पत्नी से दो पुत्रियां हैं और संपति भी ज्यादा है। इसी संपति की लालच व रोकटोक से खफा होकर श्रीदेवी ने आरोपितों संग 11-12 फरवरी की रात में पति विष्णु उर्फ डाक्टर की गला घोंटकर हत्या कर दी। दौरान विवेचना सभी आरोपित पकड़े गए। घटना की सूचना मृतक के दामाद उदयशंकर बिंद ने जिगना थाने में दर्ज कराई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.