वाराणसी में असलहा लाइसेंस Surrender के बजाय वरासत पर जोर, आठ दिसंबर-2020 अंतिम तिथि
शासन से तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए एक शस्त्र सरेंडर करने का आदेश होते ही उनमें खलबली मच गई है।
वाराणसी, जेएनएन। शासन से तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए एक शस्त्र सरेंडर करने का आदेश होते ही उनमें खलबली मच गई है। वे शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने की बजाय अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम वरासत कराने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अभी तक 43 लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में शस्त्र लाइसेंस का वरासत कराने के लिए आवेदन किया है। वहीं, कुछ लोगों ने लाइसेंस सरेंडर करने में विलंब होने के पीछे शस्त्र की पूरी किमत नहीं मिलने की बात कही है, इनकी संख्या दो से तीन है। उधर, स्थानीय पुलिस द्वारा तीसरा शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने की नोटिस तामिल कराई जा चुकी है।
शस्त्र का शौक रखने वालों पर शासन ने शिकंजा कसते हुए आदेश जारी किया है कि एक व्यक्ति के नाम दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रह सकते हैं। यदि उन्होंने तीन शस्त्र लाइसेंस कराएं है तो उसमें से तीसरा लाइसेंस जिलाधिकारी कार्यालय में सरेंडर कर दें। इसके लिए आठ दिसंबर-2020 तक अंतिम तिथि है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को नोटिस तामिल कराया है। कहा है कि यदि तीन शस्त्र लाइसेंस है तो उसमें से तीसरा लाइसेंस जिलाधिकारी कार्यालय में सरेंडर कर दें। सरेंडर नहीं करने पर अन्य शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। तीसरा शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने के साथ इस बात से स्थानीय पुलिस को भी अवगत कराएं जिससे रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।
दो शस्त्र का देना होगा शपथ पत्र
शस्त्र लाइसेंसधारियों को इस बात का शपथपत्र देना होगा कि मेरे पास एक या दो ही शस्त्र है। जिले में ही नहीं, बल्कि दूसरे जिले और प्रदेश में तीन शस्त्र लाइसेंस मेरे पास नहीं है। यदि मेरे पर पास तीसरा शस्त्र लाइसेंस होगा तो जिला प्रशासन या पुलिस मेरे खिलाफ विधिक कार्यवाही कर सकता है।
मैं अपना शस्त्र कहां जमा करूं
शस्त्र नहीं बिकने से परेशान एक शस्त्र लाइसेंसधारी ने जिला प्रशासन से पूछा है कि मैं अपना शस्त्र कहां जमा करूं, क्योंकि एक नाली (बारह बोर) बंदूक कोई खरीद नहीं रहा है। दुकानदार 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तीसरा शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के साथ बंदूक रखना गैर कानूनी हो जाएगा।