वाराणसी में बनी व्यापार की कुंडली, एक क्लिक की दूरी पर होगा शहर का वैध कारोबार
स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे वाराणसी में उद्योग की श्रेणी जॉब वर्क श्रमिकों की संख्या निर्यात इकाई समेत कारोबार से जुड़ी हर जानकारी अपडेट हो रही है। जल्द ही कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही वाराणसी में संचालित कारोबार की कुंडली सामने आ जाएगी।
वाराणसी, जेएनएन। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे वाराणसी में उद्योग की श्रेणी, जॉब वर्क, श्रमिकों की संख्या, निर्यात इकाई समेत कारोबार से जुड़ी हर जानकारी अपडेट हो रही है। जल्द ही कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही वाराणसी में संचालित कारोबार की कुंडली सामने आ जाएगी। एक अप्रैल से पहले जिले के सभी उद्योगों का पंजीकरण उद्यम आधार पोर्टल पर करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए पोर्टल पर पंजीकरण होने से जिले के सभी उद्योगों के वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा।
वहीं पैन और जीएसटी के पंजीयन नंबरों से संबद्ध होने से एक नाम से फर्जी पंजीयन कराने वालों पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण, वास्तविक स्थिति और सही संख्या की जानकारी अपग्रेड करने के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। उद्यम आधार नामक पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए 31 मार्च 2021 की समय सीमा के साथ गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके बाद उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों के कराए पुराने सभी पंजीकरण अवैध माने जाएंगे।
नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी
इस नयी व्यवस्था के लागू होने के बाद पुराने पंजीकरण का उद्यमी किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जिला उद्योग केंद्र को नया पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। नये पोर्टल पर दो-तीन जानकारियों को बढ़ाया गया है। जिससे एक पैन नंबर और नाम से उद्योग या व्यापार स्थल बदलकर पंजीकरण लेने पर शिकंजा कसा जा सकेगा। विभाग का कहना है कि एसएसएमई की नई परिभाषा और सालाना कारोबार की सीमा में बदलाव के बाद यह आवश्यक है। नए पंजीकरण के लिए उद्योग बंधु की बैठकों के साथ औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से जल्द नए पोर्टल में पंजीकरण कराने की अपील की जा रही है।
पुराने सभी पंजीकरण होंगे निष्प्रभावी
केंद्र सरकार की ओर से उद्यम आधार पोर्टल लांच किया गया। इस पोर्टल पर जिले के सभी छोटे-बड़े उद्योगों का पंजीयन 31 मार्च तक अनिवार्य किया गया है। जिला उद्योग केंद्र के मुताबिक 31 मार्च के बाद उद्योगों के पुराने किसी भी पोर्टल पर कराए पंजीकरण अवैध माने जाने जाएंगे। पूर्व में उद्योग आधार, उद्योग मेमोरेंडम का पंजीयन अभी तक कराया जाता था। एक अप्रैल से यह मान्य नहीं होगा।
आईआईए लगा रहा है शिविर
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए के जोन चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने बताया कि जनपद के सभी उद्यमियों को अब उद्यम आधार पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए एसोसिएशन लगातार शिविर लगवा रहा है। पिछले सप्ताह ही लहरतारा और करखियाव इंडस्ट्रीयल एरिया में शिविर लगाया गया था।
पैन और जीएसटी नंबर से संबद्ध रहेगा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 27 हजार से अधिक लघु-मध्यम और भारी उद्योगों का जाल फैला है। इसमें सूक्ष्म-लघु और मध्यम श्रेणी के करीब 15 हजार औद्योगिक इकाइयां हैं। नए पंजीयन में उद्यमियों को पैन और जीएसटी के नंबरों से भी संबद्ध किया जाएगा। इससे एक नाम के सभी फर्म की कुंडली एक क्लिक खुलेगी।
बोले अधिकारी
केंद्र सरकार की ओर से उद्यम आधार पोर्टल पर नए सिरे से पंजीयन कराया जा रहा है। इसमेें उद्योगों के वर्गीकरण, श्रेणी के साथ पेन और जीएसटी नंबरों संबद्ध किया जाना है। नियमत 31 मार्च के बाद पुराने पंजीयन निष्प्रभावी हो जाएंगे। -उमेश सिंह, संयुक्त आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र।