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यूजी-पीजी में बढ़ी दस फीसद सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दाखिले में आरक्षण को हरी झंडी

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रवेश समिति ने स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दस फीसद सीट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

By Vandana SinghEdited By: Published: Sat, 01 Jun 2019 07:06 PM (IST)Updated: Sun, 02 Jun 2019 11:00 AM (IST)
यूजी-पीजी में बढ़ी दस फीसद सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दाखिले में आरक्षण को हरी झंडी
यूजी-पीजी में बढ़ी दस फीसद सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दाखिले में आरक्षण को हरी झंडी

वाराणसी, जेएनएन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रवेश समिति ने स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दस फीसद सीट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है ताकि शासनादेश के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी दस फीसद आरक्षण दिया जा सके। प्रवेश समिति का यह निर्णय विद्यापीठ के अलावा पांच जिलों में संबद्ध करीब 350 महाविद्यालयों में भी प्रभावी होगा।

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कुलपति प्रो. टीएन सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रवेश समिति की बैठक में सवर्णों को दस फीसद आरक्षण सत्र 2019-20 से ही देने का निर्णय लिया गया। पांच जिलों में करीब सात से आठ हजार सीट बढऩे की संभावना जताई जा रही है। बैठक में कुलसचिव डा. एसएल मौर्य, प्रो. रवि प्रकाश पांडेय, प्रो. अजीत कुमार शुक्ल, प्रो. नंद लाल सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

किसे मिलेगा लाभ

-उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।

-समस्त स्रोतों से जिनके परिवार की आय आठ लाख रुपये सालाना से हो कम। (वेतन, कृषि, व्यापार शामिल)

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

पांच एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि होने वाले परिवार के बच्चों को।

-1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट होने पर।

- नगर क्षेत्र में 100 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्र में आवासीय भू-खंड होने पर।

- ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्र में आवासीय भू-खंड होने पर।

- अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़े वर्गों को पर नई आरक्षण व्यवस्था नहीं होगा प्रभावी।

प्रमाणपत्र : क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी परिवार की आय व परिसंपत्ति का प्रमाणपत्र ही होगा मान्य। 

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