बनारस में पंजीकृत प्रवासियों को दो माह फ्री राशन, आज से चावल, गेहूं और चना का होगा वितरण
लॉकडाउन के कारण परदेस से घर लौटे प्रवासियों को दो माह तक निश्शुल्क गेहूं चावल और चना दिया जाएगा।
वाराणसी, जेएनएन। लॉकडाउन के कारण परदेस से घर लौटे प्रवासियों को एक जून से दो माह तक निश्शुल्क गेहूं, चावल और चना दिया जाएगा। इसके लिए प्रवासियों का यहां स्कैनिंग सेंटर पर पंजीकरण जरूरी है। प्रशासन को सूचना दिए बगैर घर पहुंचे लोगों को राशन नहीं मिलेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही जरूरतमंद व गरीबों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अभी तक 4279 नए राशन कार्ड बनाने संग नए कुल 31099 यूनिट जोड़े गए हैं। जिले में कुल करीब 39 हजार प्रवासियों की सूची तैयार है। इसमें नगरीय क्षेत्र में 1600 प्रवासी आए हैैं लेकिन मात्र 10 लोगों ने ही राशन व कार्ड की इच्छा व्यक्त की। प्रवासियों में काफी लोगों के नाम पहले से ही परिवार के राशन कार्ड में दर्ज हैं। जिनके नाम नहीं हैं उनको अस्थाई कार्ड दिया जा रहा है।
पंजीकृत प्रवासी को पांच किलो राशन
पहले से कार्ड में नहीं होने पर संबंधित प्रवासी को अस्थाई कार्ड जारीकर प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन निश्शुल्क दो महीने तक दिया जाएगा। इसमें तीन किग्रा गेहूं व दो किग्रा चावल होगा। यह सुविधा स्कैनिंग सेंटर पर पंजीकरण कराने वाले सभी लोगों के लिए है।
एक जून से होगा वितरण
अगले माह के राशन का वितरण एक जून से शुरू होगा। पहले चक्र में 11 जून तक वितरण किया जाएगा। ई-पाश मशीन पर अंगूठा मैच नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को 11 जून को अपने राशन कार्ड के साथ आधार भी ले जाना होगा। उन्हें राशन दिया जाएगा।
कौन है राशन का दावेदार
-सभी अंत्योदय कार्डधारक को 35 किग्रा।
-मनरेगा व श्रम विभाग में पंजीकृत व गृहस्थी राशन कार्ड धारक सक्रिय श्रमिक को पांच किग्रा प्रति यूनिट।
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी को एक किग्रा प्रति कार्ड चना।
-इसके अलावा शेष पात्र गृहस्थी कार्ड वालों को गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये किग्रा मिलेगा।
ये हैं आवेदन के पात्र
कुष्ठ, कैंसर, एड्स पीडि़त, अनाथ माता-विहीन बच्चे, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले, स्वच्छकार, भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू काम करने वाले, फेरी, खोमचा वाले, मोची, रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, निराश्रित महिला मुखिया का परिवार, विकलांग व विक्षिप्त व्यक्ति एवं इस परिवार में कोई बालिग पुरूष नहीं है। इसके अलावा आवासहीन परिवार, ऐसे परिवार जिनके आवास की छत पक्की न हो आदि।
सरकारी वितरण का विवरण
1395-राशन की दुकान
49498-अंत्योदय कार्डधारक
544743-पात्र गृहस्थी कार्डधारक
594241-कुल कार्डधारक