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शहर के बीच बारूद के तीन गोदाम, जिला प्रशासन की लिस्ट में दो तो अग्निशमन विभाग की जांच में मिले तीन गोदाम

घनी आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा के तीन गोदामों में दीपावली के पहले हजारों क्विंटल बारूद डंप है। आतिशबाजी के गोदाम को लेकर रिपोर्ट में भारी अंतर पाया गया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 08:52 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 08:52 PM (IST)
शहर के बीच बारूद के तीन गोदाम, जिला प्रशासन की लिस्ट में दो तो अग्निशमन विभाग की जांच में मिले तीन गोदाम
शहर के बीच बारूद के तीन गोदाम, जिला प्रशासन की लिस्ट में दो तो अग्निशमन विभाग की जांच में मिले तीन गोदाम

वाराणसी, जेएनएन। दीपावली और उसके आसपास प्रतिवर्ष आतिशबाजी के गोदामों में कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। रिहायशी क्षेत्र में होने वाले हादसों में जान-माल का भारी नुकसान होता है। अभी तीन वर्ष पहले पितरकुंडा में छह लोगों की जान गई थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग आतिशबाजी के गोदाम को लेकर अलग-अलग राय रखता है। मुख्य अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशासन को भेजी रिपोर्ट में तीन आतिशबाजी भंडारण गोदाम घनी आबादी क्षेत्र में पाए गए हैं जबकि प्रशासन की लिस्ट में ये संख्या मात्र दो ही है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा के तीन गोदामों में दीपावली के पहले हजारों क्विंटल बारूद डंप है।

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आतिशबाजी के गोदाम को लेकर प्रशासन और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में भारी अंतर पाया गया है। प्रशासन की लिस्ट में 19 लोगों के पास आतिशबाजी भंडारण का लाइसेंस है तो अग्निशमन विभाग ने जांच के बाद जो रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है उसमें 22 गोदाम होने की रिपोर्ट दी गई है। इसमें प्रशासन वाले ज्यादातर गोदाम शामिल हैं। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में तो 19 गोदामों के पते बड़ागांव के हैं। शहर की घनी आबादी के बीच दो गोदाम थाना चौक के चहमहमा और बेनियाबाग क्षेत्र में एक चेतगंज के सरायगोवर्धन में है। गोदाम के लाइसेंस लेने वालों के नाम पते देखने में बड़ी चौकाने वाली बात सामने आई। जिन तीन लोगों ने घनी आबादी क्षेत्र में भंडारण का आतिशबाजी लाइसेंस ले रखा है उन्हीं लोगों ने बड़ागांव के पते पर चार से लेकर 10 लाइसेंस ले रखे हैं। एक अन्य ने भी बड़ागांव के पते पर ही पांच भंडारण लाइसेंस ले रखा है। अग्निशमन विभाग ने अपनी जांच में अग्निनिरोधक व्यवस्था के रूप में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण, बालू व पानी की व्यवस्था करने की बात तो की है लेकिन घनी आबादी के बीच होना ठीक नहीं माना है। स्पष्ट रूप से प्रशासन को रिपोर्ट दी है कि हादसा होने पर जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।

आगरा व इलाहाबाद से जारी हैं लाइसेंस

आतिशबाजी के गोदामों के अधिकतर लाइसेंस संयुक्त उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा और इलाहाबाद द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें मात्र दो लाइसेंस डीएम वाराणसी द्वारा जारी किए गए हैं।

जांच में नहीं मिली दुकान

अपर पुलिस महानिदेशक ने अग्निशमन विभाग से ग्राम कचनार, रानी बाजार, थाना रोहनियां में स्थित आतिशबाजी की दुकान होने के विषय में रिपोर्ट मांगी। अग्निशमन विभाग ने जांच कर बताया कि इस नाम पते पर उनके कार्यालय से कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं उक्त स्थल की जांच की गई तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला।

इस बारे में एडीएम सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि शहर की घनी आबादी में मात्र दो गोदाम हैं। उनके लाइसेंस पूर्व में निरस्त कर दिए गए थे। वे कोर्ट की शरण में चले गए। हम अवैध आतिशबाजी भंडारण की जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं।


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