'सरकार के कानून को नहीं मानता, शरीयत के हिसाब से चलूंगा' कहकर पत्नी को दे दिया तीन तलाक
तीन तलाक का कानून और उसके लिए दंड का प्रावधान लागू होने के बावजूद एक शौहर ने अपनी बीवी को फोन पर तीन तलाक दे दिया।
जौनपुर, जेएनएन। सरकार द्वारा कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किए जाने के बाद एक शख्स ने शरीयत का हवाला देते हुए बीवी को मोबाइल फोन पर तीन तलाक दे दिया। पीडि़ता ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की गुजारिश की है।
शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पठान टोलिया (गूलरघाट) की निवासी शहजादी शुक्रवार को दीवानी न्यायालय आई। बकौल शहजादी उसका निकाह 26 जुलाई 2015 को जफराबाद कस्बे के काजी अहमद नूर निवासी इश्तियाक के साथ हुआ था। दहेज में ससुरालीजन बाइक व एक लाख रुपये की मांग करते हुए उसे शादी के बाद से ही प्रताडि़त करते थे। उसके शौहर इश्तियाक का मुंबई में जरी का कारोबार है। मांग पूरी न होने पर 22 दिसंबर 2016 को ससुराल वालों ने उसके जेवर व गहने छीन लेने के बाद पिटाई कर घर से निकाल दिया। उसने भरण-पोषण व शौहर व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा दायर किया।दोनों मुकदमों में अदालत ने शौहर के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। शौहर अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए गुजारा भत्ता की अदायगी नहीं कर रहा है। शौहर ने अप्रैल 2019 को उसे तीन तलाक दिया और कहा कि उसे न रखेगा और न ही खर्च देगा। मुकदमा मीडिएशन सेंटर में सुलह के लिए भी लगा लेकिन इश्तियाक गुजारा भत्ता देने को राजी नहीं हुआ। इसी बीच एक अगस्त की रात शौहर ने फोन करके कहा कि मुकदमे वापस लो। मैं तुम्हें तीन तलाक दे चुका हूं। इसलिए तुम्हें नहीं रखूंगा और न ही गुजारा भत्ता दूंग
पीडि़ता ने जब कहा कि सरकार ने तीन तलाक को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है। तीन तलाक देने वालों को सजा मिलेगी तो इश्तियाक ने कहा कि मैं सरकार के कानून को नहीं मानता। शरीयत के हिसाब से चलूंगा। इसी के साथ ही उसने मोबाइल फोन पर ही उसे दोबारा तलाक...तलाक...तलाक बोलकर फोन काट दिया। पीडि़ता पुलिस कार्यालय गई लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। शहजादी ने कहा कि सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को प्रताडऩा से बचाने का काम किया लेकिन प्रशासन उसका सख्ती से पालन करे तब बात बने।
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