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सोनभद्र में मुकदमा वापस नहीं लिया तो पत्‍नी को बीच सड़क पर रोककर दे दिया तीन तलाक

चोपन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अपनी बीवी (पत्नी) को सड़क पर ही तीन तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sat, 04 Jan 2020 07:19 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jan 2020 07:19 PM (IST)
सोनभद्र में मुकदमा वापस नहीं लिया तो पत्‍नी को बीच सड़क पर रोककर दे दिया तीन तलाक
सोनभद्र में मुकदमा वापस नहीं लिया तो पत्‍नी को बीच सड़क पर रोककर दे दिया तीन तलाक

सोनभद्र, जेएनएन। चोपन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अपनी बीवी (पत्नी) को सड़क पर ही तीन तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आशय के आदेश को चोपन थाना के प्रभारी निरीक्षक को न्यायालय ने जारी किया है। 

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सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रमेश राम पाठक के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र की रहने वाली नूरसत जहां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने पति पर तीन तलाक का आरोप लगाया है। बताया कि उसकी शादी 20 अक्टूबर 2014 को मुस्लिम रीति-रिवाज से मेहर की रकम सुनिश्चित करते हुए नियाजुद्​दीन के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच दोनों से एक पुत्र भी हुआ। जिसकी उम्र इस समय चार साल है। पुत्र होने के बाद भी जब ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा तो नूरसत अपने मायके चली गई और मां के साथ ही रह रही थी। पति द्वारा की जा रही उपेक्षा के कारण न्यायालय में भरण-पोषण के लिए वाद दाखिल किया। उसी सिलसिले में न्यायालय गई थी।

बताया कि विवाद के बीच 16 अगस्त 2019 को वापस जा रही तभी रास्ते में पति नियाजुद्​दीन और उनके पिता शहाबुद्​दीन मिल गए। रास्ते में रोककर नियाजुद्​दीन ने अभद्रता की और किसी तरह का भरण पोषण न देेने की बात कही। साथ ही कहा कि मुकदमा वापस लेने के लिए कई बार कचहरी में कहा गया लेकिन तुमने नहीं लिया। इतना कहने के बाद उसने तीन बार तलाक-तलाक कहकर तलाक दे दिया। किसी तरह की कार्यवाही पर जान से मारने की धमकी भी दिया। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता के प्रार्थना पत्र को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करते हुए चोपन थाने के प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


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