वीडीए से बगैर ले आउट पास कराए प्लाटिंग करने वालों पर दर्ज कराएं मुकदमा
वाराणसी में कंपनी बनाकर जमीन की प्लाटिंग करने का गोरखधंधा क रने वालों पर अब सरकार शिकंजा कसने वाली है। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है।
वाराणसी, (जेपी पांडेय)। कंपनी बनाकर शहर में जमीन की प्लाटिंग करने का गोरखधंधा करने वालों पर शासन ने शिकंजा कसने का निर्देश दिया है। विकास प्राधिकरण से ले-आउट पास कराए बगैर कोई जमीन का प्लाटिंग करता है तो उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। अगर कोई कालोनी अनाधिकृत रूप से विकसित होती है तो क्षेत्रीय अभियंता जिम्मेदार होंगे। पश्चिम के कई जिलों में कुछ कंपनियों ने ऐसा किया है। ऐसे में जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी लें जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तेजी आए, यदि पुलिस सहयोग नहीं करती है तो इस बात से भी शासन को अवगत कराएं। शासन से रोक होने के बाद भी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से शहर में 500 से अधिक अवैध कालोनियां विकसित हो चुकी है। बार-बार शासन और प्रशासन का निर्देश होने के बाद भी अवैध कालोनियों के विकसित होने पर रोक नहीं लग रही है। पिछले दिनों शासन ने नाराजगी जाहिर करते हुए अवैध तरीके से विकसित कालोनियों की सूची वीडीए से मांगी थी। कंपनी बनाकर लोगों को देते हैं धोखा : कुछ लोग कंपनी बनाकर कालोनी विकसित करने के साथ वे प्रचार-प्रसार कर प्लाट बुक करने लगते हैं। कुछ प्लाट देकर लोगों का विश्वास भी जीतते हैं। प्लाट बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपये लेने के साथ फरार हो जाते हैं। जांच में मालूम चलता है कि इस नाम से कोई कंपनी और व्यक्ति नहीं रहता है। इस तरह के मामले में अक्सर सामने आते रहते हैं। वीडीए भी पल्ला झाड़ लेता है। कंपनी बनाकर आवास और जमीन का सपना दिखाकर फ्लैट और प्लाट देने का वादा करते हैं। ऑफर के नाम पर दर्जनों प्लाट बुक कर लेते हैं, बाद में वे फरार हो जाते हैं। पिछले दिनों हरहुआ में तथाकथित एक कपंनी प्लाट बुकिंग कर रही थी। उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। प्रवासी सम्मेलन के बाद कार्रवाई होगी। - राजकुमार, जोनल अधिकारी, वीडीए।