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मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा नहीं देने पर बांदा जेल से मांगी आख्या

मुख्तार अंसारी के चार अलग-अलग आवेदनों पर गुरुवार को गैंगस्टर की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में वर्चुअल सुनवाई हुई। अदालत ने जहां जेल में विधायक को उच्च श्रेणी बंदी घोषित करने तथा व गैंगस्टर मामले की पत्रावली को एमपी-एमएलए कोर्ट भेजने के मामले में आख्या मांगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 06:10 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 06:10 PM (IST)
मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा नहीं देने पर बांदा जेल से मांगी आख्या
विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत में वर्चुअल सुनवाई हुई।

मऊ, जेएनएन। विधायक मुख्तार अंसारी के चार अलग-अलग आवेदनों पर गुरुवार को गैंगस्टर की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत में वर्चुअल सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने जहां जेल में विधायक को उच्च श्रेणी बंदी घोषित करने तथा व गैंगस्टर मामले की पत्रावली को एमपी-एमएलए कोर्ट भेजने के मामले में आख्या मांगी। वहीं जेल में ही मेडिकल सुविधा प्रदान करने व बैरक में टीवी लगाने के मामले में विशेष अदालत का 25 को आएगा।

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बांदा जेल में निरुद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर बांदा जेल में उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करने व मेडिकल बोर्ड के परामर्श पर मेडिकल सुविधा देने, बैरक में टीवी लगाने की मांग के आलावा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा गैंगस्टर मामले की पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट भेजने संबंधी चार आवेदन दिए थे। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी सीनियर सीटिजन के साथ ही 25 साल से विधायक हैं तथा ग्रेजुएट के साथ ही आयकर दाता भी है। इसलिए विधायक उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा के हकदार हैं।

इस पर जेल से आख्या न आने के कारण सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बांदा जेल से पुनः रिमाइंडर जारी कर आख्या मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर मुख्तार अंसारी को एअर कूलर, हार्ड बेड, मच्छरदानी व फिजियोथिरेपी की मांग की गई थी। अदालत के निर्देश पर कुछ सुविधाए दी गई किंतु थिरेपी व बेड नहीं मिला। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने 25 जून की तारीख आदेश के लिए नियत कर दिया। आवेदक की तरफ से अपने बैरक में टीवी लगाने की मांग की गई थी। आवेदक के अनुसार 15 बैरकों में टीवी है सिर्फ उसी के बैरक में नहीं है। इस पर अदालत ने जेल से आख्या मांगी थी। जेल से अपनी आख्या में कहा गया है कि टीवी अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही बैरक में लगा दी जाएगी। इस आवेदन पर भी 25 जून आदेश के लिए नियत की गई। विधायक के गैंगस्टर मामले की पत्रावली को एडीजीसी के एमपी-एमएलए कोर्ट भेजने के आवेदन पर थाने से आख्या मांगा गया।


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