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वाराणसी में 359 दिन धारा 144 लागू रहने पर प्रियंका ने ट्वीट से कसा तंज, हर मौके पर लगाई निषेधाज्ञा

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वाराणसी में वर्ष के 365 दिनों में से 359 दिन धारा 144 लागू रहने को लेकर तंज कसा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 02 Jan 2020 07:03 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jan 2020 10:07 AM (IST)
वाराणसी में 359 दिन धारा 144 लागू रहने पर प्रियंका ने ट्वीट से कसा तंज, हर मौके पर लगाई निषेधाज्ञा
वाराणसी में 359 दिन धारा 144 लागू रहने पर प्रियंका ने ट्वीट से कसा तंज, हर मौके पर लगाई निषेधाज्ञा

वाराणसी, जेएनएन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वाराणसी में वर्ष के 365 दिनों में से 359 दिन धारा 144 लागू रहने को लेकर तंज कसा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, जब 365 दिनों में से 359 पीएम के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में धारा 144 लागू रही। प्रियंका ने ये ट्वीट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए किया।

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प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने से बढ़ कर वाराणसी बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की वजह से विशेष महत्व का स्थान रखता है। यहां हर दिन कोई न कोई त्योहार, नहान, धार्मिक गतिविधि, वीवीआइपी आगमन लगा रहता है। ऐसे मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू की जाती है। अंतिम बार 11 दिसंबर को धारा 144 लागू की गई। इसे यूपी टीईटी, क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति नहान, गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, कई प्रतियोगी परीक्षाएं आदि को देखते हुए पांच फरवरी 2020 तक के लिए लागू किया गया है। इसके पूर्व 16 अक्टूबर से नौ दिसंबर 2019 तक के लिए लागू की गई थी। उस दौरान पडऩे वाले त्योहार गुरु नानक जयंती, बारावफात, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, ईद, बैंक आदि प्रतियोगी परीक्षा आदि पर शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लगाई गई थी। इसी प्रकार बाढ़ के दौरान नौका संचालन पर रोक लगाने के लिए, यूपी, सीबीएसई बोर्ड और विश्वविद्यालय आदि की परीक्षाओं, धरहरा मस्जिद को लेकर, सावन का मेला, लोकसभा चुनाव, होली, चाइनीज मांझा पर रोक आदि के दौरान भी धारा 144 लागू की गई थी। कानून व्यवस्था को देखते हुए यह परंपरा वाराणसी में दशकों से लागू है।

59 दिनों के लिए होती है प्रभावी

सीआरपीसी की धारा 144 जिस दिन लागू होती है उससे 59 दिनों के लिए प्रभावी रहती है। इससे ज्यादा के लिए नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद आवश्यकता पडऩे पर उसे आगे पुन: लागू करना पड़ता है। काशी में तिलभांडेश्वर मंदिर के आस पास तो 365 दिन धारा 144 लागू रहती है। वहां भी इसे 59-59 दिन बाद बढ़ाया जाता है।


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