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वाराणसी के पीएफआइ कार्यकर्ता रहेंगे 55 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड पर, रिकवर किया जाएगा मोबाइल डाटा

आदमपुर में गिरफ्तार पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के दो सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद शाहिद व रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय ने सोमवार को मंजर की है। दोनों की कस्टडी रिमांड 27 सितंबर की सुबह 10 बजे शुरू होगी।

By dinesh kumar singhEdited By: Saurabh ChakravartyPublished: Mon, 26 Sep 2022 09:56 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2022 09:56 PM (IST)
वाराणसी के पीएफआइ कार्यकर्ता रहेंगे 55 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड पर, रिकवर किया जाएगा मोबाइल डाटा
वाराणसी के पीएफआइ कार्यकर्ता रहेंगे 55 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड में

जागरण संवाददाता, वाराणसी : आदमपुर में गिरफ्तार पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के दो सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद शाहिद व रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय ने सोमवार को मंजर की है। दोनों की कस्टडी रिमांड 27 सितंबर की सुबह 10 बजे शुरू होगी और उन्हें 29 सितंबर की शाम पांच बजे वापस जिला जेल में दाखिल किया जाएगा। रिमांड से पहले और वापस जेल में दाखिल करने के दौरान दोनों आरोपितों का मेडिकल मुआयना कराया जाएगा।

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ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर पैसा इकटठा कर रहे थे

पीएफआइ के लिए काम करने व लोगों को शृंगार गौरी - ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर उकसाने के आरोप मेें दोनों कार्यकर्ताओं को बीते 24 सितंबर को यूपी एटीएस ने आदमपुर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस के अनुसार दोनों वर्ष 2047 तक हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए संगठन बनाकर षडयंत्र रच रहे थे। ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर पैसा इकटठा कर रहे थे। पुलिस ने आरोपितों की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

दोनों आरोपितों के घर की तलाशी लेनी है

एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी के अनुसार उन्हें दोनों आरोपितों के घर की तलाशी लेनी है। उनके सहयोगियों के बारे में पूछताछ करना है। उनके बैंक एकाउंट के बारे में पता लगाना है। दोनों के मोबाइल के डेटा को रिकवर करना है। इसके लिए दोनों को सात दिन की रिमांड पर देने का अनुरोध अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अष्टम सौम्या अरुण की अदालत से किया गया था।

अदालत ने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपितों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी

अदालत ने मंगलवार सुबह से गुरुवार शाम तक की पुलिस कस्टडी रिमांड की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपितों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी और उनके अधिवक्ता 20 मीटर दूर रह सकेंगे और कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे।


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