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Panchayat Elections in Varanasi : दो मई को मतगणना की होगी वीडियोग्राफी, जोनल मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी

मतगणना के दौरान एक -एक वोट की वीडियोग्राफी होगी। जाेनल मजिस्ट्रेट समस्त व्यवस्था पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के साथ ही कोविड संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करने के भी निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 08:50 AM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 08:50 AM (IST)
Panchayat  Elections in Varanasi : दो मई को मतगणना की होगी वीडियोग्राफी, जोनल मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी
Panchayat Elections in Varanasi : मतगणना के दौरान एक -एक वोट की वीडियोग्राफी होगी।

वाराणसी,जेएनएन। Panchayat  Elections in Varanasi : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना को लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। आरओ व एआरओ को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतगणना कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतगणना के दौरान एक -एक वोट की वीडियोग्राफी होगी। जाेनल मजिस्ट्रेट समस्त व्यवस्था पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के साथ ही कोविड संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करने के भी निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही दो जनरेटर के साथ ही मतगणना स्थल के प्रत्येक कक्ष में इमरजेंसी लाइट जलाकर रखने को कहा ताकि लाइट जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

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आदेश में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बल गणना हाल के बाहर ही तैनात रहेंगे। आरओ व एआरओ के निर्देश पर ही वह अंदर आ जा सकेंगे। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। मतगणना टेबल पर एक समय में उम्मीदवार या उसका गणना अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता में से सिर्फ एक ही रह सकेगा। मतगणना के दौरान किसी अभिकर्ता व अन्य को मतगणना समाप्त होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी। राउंडवार परिणाम की जानकारी लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाएगी। मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। धारा-144 प्रभावी रहेगा। मतपेटिका में गड़बड़ी पाए जाने पर आयोग के निर्देश के बाद ही वोटों की गिनती होगी। दोपहर बाद छोटी पंचायतों के रिजल्ट जहां मिलने लगेंगे वहीं बड़ी पंचायतों के रूझान सामने आने लगेंगे।

बराबर वोट मिलने पर पर्ची से फैसला

किसी एक पद के लिए दो प्रत्याशियों के सामान वोट पाने की दिशा में पर्ची से फैसला होगा। इसका आशय यह है कि आरओ की ओर से दो पर्ची बनायी जाएगी। जिसका नाम पर्ची पर लिखा होगा वहीं विजयी घोषित होगा।

जिपं सदस्य का परिणाम मुख्यालय पर होगा घोषित

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य का परिणाम ब्लाक मुख्यालय से घोषित होगा। सिर्फ जिला पंचायत सदस्य का परिणाम मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। हालांकि वोटो की गिनती ब्लाक पर ही होगी।


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