वाराणसी नगर निगम और नगर पालिकाओं में 28 अक्टूबर से चार नवम्बर तक 'दीपावली मेला' का आयोजन
दीपावली के अवसर पर पटरी दुकानदारों स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिकी हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिये नियोजित रूप से आकर्षक दीपावली मेले का आयोजन समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में कराये जाने विषयक निर्देश नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। नगर निगम और नगर पालिकाओं में अब 28 अक्टूबर से चार नवम्बर तक 'दीपावली मेला' का आयोजन किया जा रहा है। मेले को आकर्षक रूप दिये जाने के लिये विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इस बाबत मंत्री, नगर विकास, आशुतोष टंडन ने जानकारी दी है।
दीपावली के अवसर पर पटरी दुकानदारों, स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिकी हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिये नियोजित रूप से आकर्षक दीपावली मेले का आयोजन समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में कराये जाने विषयक निर्देश नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं।
उक्त मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुये उत्तर प्रदेश के मंत्री नगर विकास आशुतोष टंडन द्वारा निदेशित किया गया कि मेले को आकर्षक रूप दिये जाने के लिये विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि मैजिक- शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, स्थानीय लोक गायन, कौशल एवं कला का प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों को मेले में आयोजित कराया जाये। परम्परागत कला के साथ-साथ आधुनिक तकनीक आधारित मंचीय कला के प्रदर्शन
जैसे कि लेजर-शो आदि भी मेले में आयाजित कराये जायेंगे। मेले में स्वच्छता सेल्फी/सेल्फी विथ ग्रेट लीडर्स तथा विभिन्न प्रकार के पोस्टर, स्लोगन आदि की प्रतियोगिता भी आयोजित करायी जायेगी। मेले में बच्चों के लिये आकर्षक झूले और आने वाले दर्शकों हेतु फूड स्टॉल भी होंगे। मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिये एक डेडीकेटेड पंजीकरण डेस्क भी लगायी जायेगी। साथ ही बैंकों के सहयोग से डिजिटल लेन-देन के विषयगत जानकारी दिये जाने के विषयगत स्टाल भी लगेगा।
मंत्री ने यह भी निर्देशित किया गया कि मेला स्थल पर कोविड एवं अन्य प्रकार के संक्रामक बीमारियों से बचाव की समुचित व्यवस्था भलीभांति सुनिश्चित की जाये। नगर निगम क्षेत्र में मेले के आयोजन हेतु यथावश्यक व्यवस्था संबंधित नगर आयुक्त द्वारा की जायेगी और नगर पालिकाओं में मेला आयोजन हेतु संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी मेला प्रबंधन समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी।