अवैध खनन के जांच का आदेश, जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम खनन पर रोक लगाकर देंगे रिपोर्ट
गंगा किनारे सरसवल बलुआ घाट पर बिना किसी पट्टे व रायल्टी जमा किए बड़े पैमाने पर हो रहे खनन को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गंभीरता से लिया।
वाराणसी, जेएनएन। गंगा किनारे सरसवल बलुआ घाट पर बिना किसी पट्टे व रायल्टी जमा किए बड़े पैमाने पर हो रहे खनन को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गंभीरता से लिया। मामले की जांच कर खनन रोकने और कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
जनपद में पिछले कई वर्ष से बालू खनन का कोई भी पट्टा नहीं हुआ है। इसके बावजूद सरसवल में खनन हो रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस और खनन अधिकारी के कार्यालय में की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद डीएम को इस मामले से अवगत कराया। बताया कि एक कंपनी के लोग सरसवल बलुआघाट पर पोकलेन मशीन से दिन-रात खनन कर रहे हैं। इससे बने गड्ढे में समीप की जमीनों के समा जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ओवरलोड वाहनों के आने-जाने से गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
प्रभारी अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व सतीश पाल ने एसडीएम सदर को आदेश दिया कि सरसवल में हो रहे बालू व मिट्टी के अवैध खनन को तत्काल रोकवाएं और मौके पर मौजूद खननकर्ता एवं मशीनरी के विरुद्ध कार्रवाई करें। अवैध खनन का विवरण सहित आराजी नंबरों पर मालिकाना हक की सभी जानकारी और की गई कार्रवाई की आख्या रिपोर्ट तीन दिनों के अंदर दें। आदेश की कापी थानाध्यक्ष चौबेपुर को भी दी गई है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक खनन के लिए प्रति घन मीटर 65 रुपये रायल्टी जमा करनी होती है। इस हिसाब से प्रति गाड़ी 1820 रुपये के राजस्व की चोरी हो रही है। प्रतिदिन बालू-मिट्टी लदी दो से तीन सौ गाडिय़ां पास होती हैं। इस प्रकार प्रतिदिन चार से पांच लाख रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है।