ग्राहकों के हित के लिए फील्ड में निकले अधिकारी, डीएसओ के टीम के साथ किया गोदामों का निरीक्षण
सीएनसी (कैश एंड कैरी) के नाम पर मिलने वाली छूट का लाभ ग्राहकों को नहीं देने के मामले में जिला प्रशासन सख्त हो गया है।
वाराणसी, जेएनएन। सीएनसी (कैश एंड कैरी) के नाम पर मिलने वाली छूट का लाभ ग्राहकों को नहीं देने के मामले में जिला प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। एजेंसी के मालिकों व गैस कंपनियों के अधिकारियों की अनदेखी के कारण ग्राहकों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करने के लिए दैनिक जागरण द्वारा चलाए जा रहे अभियान 'ग्राहक से छल' के बाद तीसरे दिन सोमवार को खुद डीएसओ दीपक कुमार, पूर्ति निरीक्षक सीपी श्रीवास्तव व विवेक कुमार पूरी टीम के साथ मैदान में उतरे।
डीएसओ के नेतृत्व में टीम ने गैस गोदामों का निरीक्षण किया। वहीं इस अभियान से जुड़कर ग्राहकों ने छल करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर, गैस एजेंसी मालिकों ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के हित का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। इसमें जो भी गड़बड़ी सामने आ रही, उसे तत्काल दूर किया जाएगा। उन्होंने एजेंसी के मालिकों एवं प्रबंधकों को गोदाम पर सीएनसी के बारे में पूरी जानकारी लिखने एवं इसके बारे में ग्राहकों को बताने का निर्देश दिया। टकटकपुर स्थित गैस गोदाम पर डीएसओ ने रजिस्टर, डिलीवरी आदि के बारे में पूछताछ की। साथ ही उपभोक्ताओं से भी सीएनसी एवं वेंडर द्वारा अधिक पैसे लेने के बारे में जाना। मालूम हो कि सीएनसी के तहत बुकिंग कराकर गोदाम से गैस सिलेंडर लेने पर ग्राहकों को 27.60 रुपये की छूट मिलती है, जिसे अभी तक गैस वालों ने दबाए रखा था। साथ ही ग्राहकों की मुख्य समस्या वेंडर द्वारा पर्ची पर अंकित रेट से अधिक राशि लेने एवं कम गैस रही। हालांकि इस पर प्रशासन के अधिकारी अब सख्त हो गए हैं।
ग्राहक के अधिकार
सिलेंडर लेते समय उसपर सील लगी होनी चाहिए। हमेशा वजन तथा लीकेज चेक करके ही स्वीकार करें। वजन के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन और लीक डिटेक्टर डिलीवरी मैन के पास होना अनिवार्य है।
- वितरक के लिए आपके घर तक सिलेंडर लाना (होम डिलीवरी) अनिवार्य है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है।
- रसीद पर लिखे राशि से अधिक पैसा न दें।
- यदि गोदाम से सिलेंडर लेना पड़ता है तो आपको कैश एंड कैरी छूट रु 27.60 मिलेगी।
- पेटीएम से इंडेन सिलेंडर की बुकिंग करें।
18002333555 नंबर पर दे सूचना
यदि ग्राहकों के अधिकार में कोई कोताही बरती जाती है तो तुरंत एजेंसी मालिक से शिकायत करें। यदि वहां समस्या का समाधान न हो तो टोल फ्री नंबर 18002333555 नंबर पर कंपनी अधिकारी या क्षेत्रीय प्रबंधक से शिकायत कर सकते हैं।
- पीयूष कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, आइओसी (एलपीजी)।