वाराणसी में अब हर बुधवार और शुक्रवार को चलेगा बिजली विभाग का जांच अभियान, निदेशक से लेकर एसडीओ तक होंगे शामिल
बिजली विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाने के बाद भी राजस्व वृद्धि न होने लाइनलास बढ़ने से चिंतित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्वांचल डिस्काम) के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण ने अब हर बुधवार और शुक्रवार को जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिजली विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाने के बाद भी राजस्व वृद्धि न होने, लाइनलास बढ़ने से चिंतित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्वांचल डिस्काम) के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण ने अब हर बुधवार और शुक्रवार को जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह अभियान सबसे पहले हाई लाइनलास वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को चिह्नित कर चलाया जाएगा। एमडी विद्याभूषण ने अभियंताओं से कहा है कि यूपीपीसीएल के तहत आने वाले सभी निगमों में पूर्वांचल में सबसे अधिक लाइनलास है।
इसका मुख्य कारण विद्युत की चोरी, कटियामारी, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली का सही बिल नहीं बनना है। उन्होंने बकाएदारों के खिलाफ भी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिससे कि राजस्व वसूली में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ से अपने-अपने क्षेत्र के उपकेंद्र के तहत आने वाले हाई लाइनलास डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर को चिह्नित कर विशेष अभियान चलाएं। सभी तकनीकी, वाणिज्यक मापदंड पर कार्यवाही करें । डिस्काम मुख्यालय ने हाई लाइनलास उपकेंद्रों की सूची वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को भेज दिया है। उन्होंने संबंधित क्षेत्र में विशेष कैंप लगाकर नए कनेक्शन देने, बिल रिवीजन करने, बिलों का विभिन्न माध्यमों से भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर जोर देने का निर्देश दिया है।
अब तीस दिन में बिजली विभाग देगा मुआवजा
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने करंट से किसी व्यक्ति या पशु की मौत होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव किया है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि अब 30 दिन में मिल जाएगी। पहले यह राशि 45 दिन में दी जाती थी। वहीं व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजा राशि पांच लाख से बढ़ा कर 5.25 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें मेडिकल और अंतिम संस्कार के पांच हजार रुपये शामिल हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों की मौत पर 7.65 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मवेशियों की मौत का मुआवजा भी दोगुना कर दिया गया है। नए नियम के तहत पशुपालकों को भी काफी राहत दी गई है। गाय-भैंस की मौत पर प्रति मवेशी तीस हजार रुपये, भेड़-बकरी की मौत पर तीन हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। इस संबध में पावर कारपोरेशन के निदेशक (कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन) एके पुरवार ने सभी डिस्काम के एमडी को नए नियम का पालन कराने का आदेश जारी किया है।