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डीएम की सख्ती पर बकाएदारों को भेजा नोटिस, 15 तक बकाया नहीं जमा करने वालों का कटेगा कनेक्शन

बकाया वसूली के लिए जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा की सख्ती का असर दिखने लगा है।बकाया जमा करने के लिए 15 मार्च का समय दिया गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 09 Mar 2020 01:07 PM (IST)Updated: Mon, 09 Mar 2020 01:07 PM (IST)
डीएम की सख्ती पर बकाएदारों को भेजा नोटिस, 15 तक बकाया नहीं जमा करने वालों का कटेगा कनेक्शन
डीएम की सख्ती पर बकाएदारों को भेजा नोटिस, 15 तक बकाया नहीं जमा करने वालों का कटेगा कनेक्शन

वाराणसी, जेएनएन। बकाया वसूली के लिए जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा की सख्ती का असर दिखने लगा है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने एक हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को शनिवार को नोटिस भेजा है। बकाया जमा करने के लिए 15 मार्च का समय दिया गया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बकायेदारों के लिए नगर पालिका परिसर में शिविर लगाया गया है। साथ ही वार्डों में ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जानकारी भी दी गई है। परिषद क्षेत्र में एक हजार रुपये से अधिक के 154 बकायेदार हैं। उन्होंने  बताया कि 15 मार्च तक बकाया नहीं जमा करने वालों का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही पेनाल्टी भी लगायी जाएगी।

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आज से शुरू हुई छुट्टा पशुओं की धरपकड़

नगर में घूम रहे बेसहारा व छुट्टा पशुओं को लेकर भी नगर पालिका प्रशासन गंभीर है। अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सोमवार से  छुट्टा पशुओं को पकड़कर साहित्यनाका स्थित गोशाला भेजा जाएगा। बाद में पशु के संबंध में दावा पेश करने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा। इस बारे में नगर के सभी वार्डो में माइक से सूचना प्रसारित की गई है।

नहीं दी कर्मचारियों की सूची, 118 विभागों को चेतावनी

जनगणना के लिए 190 विभागों में  अब तक मात्र 72 ने सूची दी है। यानी 118 विभागों ने इस पर गौर नहीं फरमाया। जिला जनगणना अधिकारी व एडीएम वित्त-राजस्व अजीत पाल शनिवार को रायफल क्लब में जनगणना की तैयारियों के संबंध में बैठक कर रहे थे। सूची नहीं देने को उन्होंने गंभीरता से लिया। सभी विभागों को चेताया कि वे 13 मार्च तक हर हाल में सूची उपलब्ध करा दें। लापरवाही करने वाले विभागों के खिलाफ जनगणना अधिनियम के  तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना से इन्कार या उपेक्षा करने पर जुर्माना लगेगा। वहीं, दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष तक की जेल भी हो सकती है।


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