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वाराणसी में आइटीसी से टैक्स एडजस्टमेंट करने वाले तीन सौ व्यापारियों को भेजी गई नोटिस

वाराणसी में आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से टैक्स एडजस्टमेंट करने वाले व्यापारियों पर वाणिज्यकर विभाग शिकंजा कस रहा है। ऐसे व्यापारियों को विभाग पहले नोटिस भेज रहा है। नोटिस का माकूल जवाब नहीं मिलने पर डिमांड नोटिस भेजी जाएगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Wed, 21 Jul 2021 11:32 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jul 2021 11:32 AM (IST)
वाराणसी में आइटीसी से टैक्स एडजस्टमेंट करने वाले तीन सौ व्यापारियों को भेजी गई नोटिस
आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से टैक्स एडजस्टमेंट करने वाले व्यापारियों पर वाणिज्यकर विभाग शिकंजा कस रहा है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से टैक्स एडजस्टमेंट करने वाले व्यापारियों पर वाणिज्यकर विभाग शिकंजा कस रहा है। ऐसे व्यापारियों को विभाग पहले नोटिस भेज रहा है। नोटिस का माकूल जवाब नहीं मिलने पर डिमांड नोटिस भेजी जाएगी। उसके बाद नकदी रूप में टैक्स ब्याज और जुर्माना सहित जमा कराया जाएगा।

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नियमानुसार यदि कोई व्यापारी एक महीने में 50 लाख रुपये के माल की आपूर्ति करता है तो अधिनियम (86 बी) के तहत इस पर बनने वाले टैक्स का 99 फीसद ही आइटीसी से एडजस्टमेंट करना है। शेष एक फीसद को नकदी रूप में जमा करना है। नियम की अवहेलना करके कई व्यापारी पूरे टैक्स का एडजस्टमेंट आइटीसी से कर ले रहे हैं। इस तरह का काम करने वाले करीब तीन सौ व्यापारियों को नोटिस भेजी जा रही है। नोटिस का संतोषजनक जवाब देने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं देने पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

इन व्यापारियों नहीं लागू होगा यह नियम : जिन व्यापारियों ने गत वित्तीय वर्ष में जीएसटी विभाग से एक लाख रुपये का रिफंड पाया है, उन व्यापारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ जिन व्यापारियों ने एक फीसद स्वनिर्धारित टैक्स जमा कर दिया है, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।


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