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नगर निगम ने पशुपालकों को जारी की नोटिस, शहर से बाहर जाएं, वरना एफआइआर

शहर के पशुपालकों को बाहर किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सख्त हो गया है। एक जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में नगर निगम ने भी पशुपालकों को नोटिस जारी किया है ।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 03:53 PM (IST)Updated: Thu, 21 Mar 2019 03:00 PM (IST)
नगर निगम ने पशुपालकों को जारी की नोटिस, शहर से बाहर जाएं, वरना एफआइआर
नगर निगम ने पशुपालकों को जारी की नोटिस, शहर से बाहर जाएं, वरना एफआइआर

वाराणसी, जेएनएन। शहर के पशुपालकों को बाहर किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सख्त हो गया है। एक जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में नगर निगम ने भी पशुपालकों को नोटिस जारी किया है जिसमें शहर के बाहर या फिर वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से निर्धारित कैटिल कालोनी में जाने का निर्देश दिया गया है। 

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नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि वे नगरीय सीमा या निर्धारित स्थान पर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ एफआइआर कराई जाएगी। जुर्माना भी वसूला जाएगा। नोटिस में स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र में पशुपालन करने पर जिला व पुलिस प्रशासन के अलावा नगर निगम व वीडीए की ओर से नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस संदर्भ में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. एके दुबे का कहना है कि अभी तक 51 पशुपालकों के नाम एफआइआर दर्ज हो चुका है। उनके करीब 42 हजार रुपये जुर्माना के तौर पर भी वसूली हुई है। पशुपालकों को निर्देशित किया गया है कि जब तक वह शहरी सीमा या कैटिल कालोनी में नहीं जाते हैं तब तक सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखें। गोबर निस्तारण की मुकम्मल व्यवस्था करें। कहना है कि पशुओं को छुट्टा न छोड़ें। सड़कों व गलियों में उसे न बांधे। ध्यान रहे कि किसी प्रकार से यातायात व्यवस्था न प्रभावित हो। 

पालीथिन को लेकर भी सख्ती 

नगर निगम ने पालीथिन को लेकर भी सख्ती की है। अब तक कई दर्जन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि पालीथिन को लेकर हुई कार्रवाई में अब तक करीब 18 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसको लेकर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।   


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