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अब गाजीपुर में गिरेगी मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों के गजल होटल की बिल्डिंग

मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी उनके दोनों बेटे अब्बास व उमर अंसारी के नाम से संचालित गजल होटल पर गुरुवार को एसडीएम कोर्ट फैसला आ गया। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 08:50 PM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2020 08:50 PM (IST)
अब गाजीपुर में गिरेगी मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों के गजल होटल की बिल्डिंग
गाजीपुर में गजल होटल को एक सप्ताह में गिराने का आदेश दिया गया है।

गाजीपुर, जेएनएन। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी, उनके दोनों बेटे अब्बास व उमर अंसारी के नाम से संचालित गजल होटल पर गुरुवार को एसडीएम कोर्ट फैसला आ गया। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है। अगर वह स्वयं होटल को नहीं गिराएंगे तो प्रशासन उसे गिरा देगा। इसमें जो खर्च आएगा, वह भी उनसे वसूल किया जाएगा। होटल को गिराने के लिए नगर पालिका परिषद को नामित किया गया है।

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नगर के महुआबाग स्थित गजल होटल की जांच में सदर एसडीएम को तमाम अनियमितता मिली। अनियमित तरीके से नक्शा पास कराकर होटल का निर्माण किया गया है। वहीं होटल के जमीन की खरीद व बिक्री में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली। सदर एसडीएम की कोर्ट में कई दिनों तक इस पर सुनवाई होती रही। बीते शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया। गुरुवार को आने वाले फैसले को लेकर पूरे दिन अधिकारियों की बैठकें चलती रही। देर शाम होटल को जमींदोज करने का फैसला आया। कोर्ट ने चेताया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर गजल होटल वह नहीं गिराएंगे तो जिला प्रशासन द्वारा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका परिषद को नामित किया गया है। एसडीएम कोर्ट के इस फैसले से संबंधितों में खलबली मची हुई है। बता दें कि जून माह में ही होटल के नक्शे को निरस्त कर दिया गया था। वहीं जमीन की खरीद-बिक्री में अनियमितता करने पर मुख्तार की पत्नी, दोनाें बेटों सहित 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा भी पहले ही दर्ज कराया जा चुका है।

होटल का नक्शा पास कराने सहित जमीन की खरीद-बिक्री आदि सहित तमाम अनियमितता मिली

होटल का नक्शा पास कराने सहित जमीन की खरीद-बिक्री आदि सहित तमाम अनियमितता मिली। इसके तहत होटल संचालक को एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगर वह स्वयं नहीं गिराएंगे तो प्रशासन उसे गिरा देगा। इसमें जो खर्च आएगा वह भी वसूल किया जाएगा।

- प्रभास कुमार, सदर एसडीएम/ज्वाईंट मजिस्ट्रेट।


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