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New Guideline In Varanasi शाम चार बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शनिवार और रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी

बनारस में अब सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें 4 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं शाम 5 से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 10:35 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 09:42 AM (IST)
New Guideline In Varanasi शाम चार बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शनिवार और रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी
New Guideline In Varanasi शाम चार बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शनिवार और रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी

वाराणसी, जेएनएन। बनारस में अब सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, माॅल, निजी व सरकारी आॅफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां सुबह दस से शाम 4 बजे तक ही अनुमन्य होंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। दुकानों और मार्किट पर लागू लेफ्ट-राइट तथा 50% ऑड-इवन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

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शाम 5 से सुबह 6 बजे तक कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर 

शाम 5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नही निकलेगा। ये प्रतिबंध शहर और ग्राम दोनों में लागू होंगे। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उनके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला या बिना मास्क निकला तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कल से बिना मास्क निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही और बिना काम घर से निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए लोगो को पकड़ कर पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जाएगी ।

सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा

सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा। यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती है। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी। स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा। मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं। प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे।


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