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गाजीपुर में गजल होटल पर स्टे के लिए मुख्तार अंसारी के वकील हाईकोर्ट की शरण में

जिला प्रशासन द्वारा अफ्शां अंसारी दोनों बेटे के नाम से संचालित गजल होटल को गिराने का आदेश जारी होते ही इसे मुख्तार के वकील इसे बचाने की जुगत में लग गए हैं। स्टे के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। अभी तक इस पर निर्णय नहीं आ सका है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 06:49 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 06:52 PM (IST)
गाजीपुर में गजल होटल पर स्टे के लिए मुख्तार अंसारी के वकील हाईकोर्ट की शरण में
गाजीपुर नगर के महुआबाग स्थित गजल होटल।

गाजीपुर, जेएनएन। जिला प्रशासन द्वारा अफ्शां अंसारी, दोनों बेटे अब्बास व उमर अंसारी के नाम से संचालित गजल होटल को गिराने का आदेश जारी होते ही इसे मुख्तार के वकील इसे बचाने की जुगत में लग गए हैं। उन्होंने इस पर स्टे के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। हालांकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं आ सका है।

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मुख्तार अंसारी व उनके परिजनों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार चल रही है। बीते गुरुवार को एसडीएम कोर्ट ने महुआबाग स्थित गजल होटल को गिरवाने का नोटिस जारी किया था। होटल के मालिकान को निर्देशित किया गया है कि वह एक सप्ताह में इस गिरा दें, वर्ना जिला प्रशासन इसे गिरा देगा। इसमें खर्च आएगा उसे वसूल भी किया जाएगा। होटल पर इसे गिरवाने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। एक सप्ताह के समय अब सिर्फ तीन दिन ही शेष हैं। इधर, जानकारी मिल रही है कि गजल होटल को बचाने की जुगत में मुख्तार के करीबी लगे हुए हैं। इस पर स्टे के लिए हाइकोर्ट में अपील की गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।

नोटिस चस्पा होने के बाद अब बैंक कर्मियों की बढ़ी चिंता

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी, बेटे अब्बास व उमर अंसारी के नाम से संचालित गजल होटल पर प्रशासन ने शनिवार को नोटिस चस्पा कर दिया। इसमें साफ है कि आदेश जारी होने के सात दिनों के अंदर अवैध निर्माण को गिरा दें, वर्ना प्रशासन द्वारा गिराया जाएगा तो उसका खर्च भी वसूल किया जाएगा। प्रशासन द्वारा चस्पा की गई नोटिस में क्या-क्या गिरेगा, यह भी दिया हुआ है। इससे बहुत से दुकानदारों की ङ्क्षचता दूर हो गई है। महुआबाग स्थित गजल होटल के ऊपरी तल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जबकि भूतल के कुछ हिस्सा को तोड़ा जाएगा। इसके तहत एचडीएफसी बैंक के एटीएम के पास ही नोटिस चस्पा किया गया है। इसमें लिखा गया है कि महुआबाग में बने इस भवन में एचडीएफसी बैंक, एटीएम, स्टोर तथा प्रथम तल पर रेस्टोरेंट के स्थान पर निर्मित कमरे हैं। इसको लेकर बीते 16 सितम्बर को सुनवाई के दौरान पूछा गया था कि क्यों न इस निर्माण को गिरा दिया जाए। कोई माकूल जवाब नहीं मिलने पर गुरुवार की शाम एसडीएम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश जारी किया। सदर एसडीएम की ओर से चस्पा की गई इस नोटिस में भी बताया गया है कि आदेश के सात दिनों के अंदर उपरोक्त निर्माण गिरा दें। अन्यथा इसे जिला प्रशासन गिरा देगा और इसमें जो खर्च आएगा उसे वसूल किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर चस्पा की गई इस नोटिस में भूतल पर बनाए गए कटरे का जिक्र नहीं है। ऐसे में सभी दुकानदारों ने काफी राहत की सांस ली है। बता दें कि इसकी जमीन के खरीद-फरोख्त में अनियमितता मिलने पर मुख्तार की पत्नी व दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआइआर दर्ज है। वहीं पत्नी के खिलाफ दूसरे मामले में गैंगस्टर कोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी के बाद भी हाजिर व गिरफ्तारी नहीं होने पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।


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