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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थापित होगा मिनी उद्योग, एक्सप्रेस-वे किनारे पांच एकड़ भूमि की तलाश तेज

लखनऊ से गाजीपुर तक निर्माणाधीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण तेजी से हो रहा है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 08:20 AM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2019 05:52 PM (IST)
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थापित होगा मिनी उद्योग, एक्सप्रेस-वे किनारे पांच एकड़ भूमि की तलाश तेज
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थापित होगा मिनी उद्योग, एक्सप्रेस-वे किनारे पांच एकड़ भूमि की तलाश तेज

आजमगढ़, जेएनएन। लखनऊ से गाजीपुर तक निर्माणाधीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण तेजी से हो रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि को लघु औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से जिले की चार तहसील सगड़ी, सदर, फूलपुर, निजामाबाद क्षेत्रों से होकर गुजर रहे एक्सप्रेस-वे के किनारे पांच एकड़ भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है।

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शासन का आदेश है कि औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और प्रदेश में विकसित किए जा रहे अन्य कारीडोर्स में पांच किमी की दूरी के अंतर्गत ग्राम सभा की पांच एकड़ से अधिक भूमि एक जगह उपलब्ध होने पर उद्योग निदेशालय को मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए भूमि निश्शुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान किया गया है। शासनादेश में यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि प्रदेश में विकसित किए जा रहे एक्सप्रेस-वे व अन्य कारीडोर्स के पांच किमी की दूरी के अंतर्गत दोनों तरफ पांच एकड़ से अधिक ग्राम सभा की अनारक्षित भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में उद्योग विभाग द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उनके द्वारा प्रस्ताव बनाया जाएगा। इस पर जिलाधिकारी द्वारा औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए उस भूमि का पुनग्र्रहण कर उद्योग निदेशालय का उपलब्ध कराया जाएगा।

इस बारे में जिलाकिधकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जिले की संबंधित तहसीलों के एसडीएम को 25 नवंबर को ही निर्देशित किया जा चुका है कि अपने-अपने तहसीलों में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से पांच किमी की दूरी के अंतर्गत दोनों तरफ पांच एकड़ से अधिक ग्राम सभा की अनारक्षित भूमि को चिह्नित करें। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।


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