Lockdown 5 Guideline : वाराणसी को नई गाइडलाइन का करना होगा इंतजार, कई चीजें खुलने की उम्मीद
Lockdown 5 Guideline वाराणसी को नई गाइडलाइन का करना होगा इंतजार कई चीजें खुलने की उम्मीद।
वाराणसी, जेएनएन। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी हो चुके हैं। इसके बाद प्रदेश सरकार अलग से दिशानिर्देश जारी करेंगी। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के अनुसार वाराणसी जनपद के लिए नए दिशा-निर्देश रविवार शाम या सोमवार शाम तक जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन चार लागू करते समय भी केंद्र के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक हुई तब जाकर जिलों में दिशा-निर्देश जारी किया गया था। दरअसल लॉकडाउन में कई पक्षों की समीक्षा राज्य सरकार करती हैं तब जाकर जिलों को जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे 24 मार्च के बाद अब एक बार फिर से कई चीजें खुल जाएंगी। इस लिहाज से लॉकडाउन के इस चरण में लोगों की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाएगी।
लॉकडाउन की लंबी पाबंदियों के बाद पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में भी काफी सहूलियतें जनता को मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक कर सुझाव ले लिए हैं। अब अफसर उस आधार पर गाइडलाइन बनाने में जुट गए हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन 5 की गाइड लाइंस लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा अनलॉक की भी शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। यह ढील अब रात के कर्फ्यू में समय को परिवर्तित कर किया गया है। अब कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
10 बिंदुओं में जानें इस लॉकडाउन की प्रमुख बातें
सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसकी पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। इस जोन में कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। इसके अलावा राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं। जून के दूसरे सप्ताह में सभी धार्मिक स्थलों के अलावा होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इस फेज में शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे जिनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी किया जाएगा। लॉकडाउन-5 में शिक्षण सस्थानों को न खोलने का फैसला लिया गया है। इस पर राज्य सरकारें जुलाई में विचार करेंगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन-5 के तीसरे चरण में जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स और ऑडोटोरियम को खोला जाएगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। इस लॉकडाउन-5 में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लगाई गई रोक में बदलाव किया गया हे। अब ये रोक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगी। गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक यदि राज्यों को ये अधिकार भी दिया गया है कि वे जरूरत के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगे। लॉकडाउन-5 में घर से बाहर निकलने वालों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। इस दौरान मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा।