वाराणसी में शराब कारोबारी के लाकर से निकलेगा और खजाना, टैक्स चोरी में बढ़ेगा जुर्माना
फैक्ट्री संचालक शराब होटल कारोबारी जायसवाल बंधु की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। कर चोरी के मामले में आयकर विभाग का शिकंजा कसते ही जा रहा है। इसके साथ ही ईडी व एसटीएफ भी इस मामले में सख्त हो गया है।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। फैक्ट्री संचालक, शराब, होटल कारोबारी जायसवाल बंधु की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। कर चोरी के मामले में आयकर विभाग का शिकंजा कसते ही जा रहा है। इसके साथ ही ईडी व एसटीएफ भी इस मामले में सख्त हो गया है। अब इन शराब कारोबारी के लाकर को भी खोला जाएगा। इसमें जो भी खजाना मिलेगा उसकी जब्ती भी हो सकती है। कारण कि अब तक की जांच में महिला, पुरुष या अविवाहित महिला के आभूषण व सोने-चांदी की लिमिट पूरी हो चुकी है। अब दो सीज बैंक लाकर खोले जाने बाकी है, जिसकी चाबी विभाग के पास है।
आयकर विभाग (जांच) विंग की ओर से अपर निदेशक आइआरएस राजेश सिंह, सहायक निदेशक आरएम श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, जेपी चौबे, राम मनोहर श्रीवास्तव सहित लखनऊ आयकर विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद चौहान व टीम के अन्य सदस्यों ने 22 जुलाई की सुबह आठ बजे ही कारोबारी के वाराणसी के साथ ही शाहगंज, बस्ती, लखनऊ सहित सभी ठिकानों पर छापेमारी की थी। जायसवाल बंधु के साथ ही उनके सीए से भी दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की गई थी। वैसे तो वाराणसी एवं अन्य जगहों पर तो एक दिन में ही छापेमारी कर छानबीन पूरी कर ली गई थी, लेकिन शाहगंज में सबसे अधिक करीब 58 घंटे यानी 24 जुलाई की शाम तक कार्रवाई की गई थी। इस बीच टीम ने कारोबारी के होटल, आवास समेत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर खरीद-बिक्री के दस्तावेज के साथ ही बैंक खातों, एफडी, जमीन संबंधित कागजात, रियल इस्टेट से जुड़े अभिलेख, लैपटाप व कम्प्यूटर हार्डडिस्क, डायरी, रजिस्टर आदि को अपने कब्जे में लिया था। इसकी जांच विभाग में अभी भी जारी है।
कहना है कि प्रदीप जायसवाल, ओमप्रकाश जायसवाल, सुजीत जायसवाल, जगदीश जायसवाल के साथ ही उनके करीबी महिलाओं एवं घर के अन्य सदस्यों से भी गहन पूछताछ की गई थी। सूत्रों का कहना है कि कारोबारी ने करीब 21 करोड़ की गड़बड़ी की बात खुद स्वीकारी थी। इसके साथ ही एक करोड़ से अधिक राशि मौके से ही बरामद कर बैंक में जमा कराते हुए खाते सीज कर दिए गए थे। जायसवाल बंधु में शाहगंज नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन भी हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर महिला विवाहित है तो 500 ग्राम, अविवाहित है तो 250 ग्राम एवं पुरुष के लिए 200 ग्राम आभूषण आयकर के लिमिट में आते हैं। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी व परिवार के सभी सदस्यों की यह मिलिट पूरी हो गई है। इतने आभूषण घर में भी पाए गए थे। हालांकि लाकर में हो भी मिलेगा वह अधिक ही होगा, जिसे विभाग जब्त कर सकता है।