मदरसों में दी जाएगी आइटी एक्ट की जानकारी, अफवाहों पर लगाम के लिए मदरसा छात्र बनेंगे निगहबान
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या अफवाह से शहर के अमनो-अमान बिगडऩे में देर नहीं लगती।
वाराणसी [मुहम्मद रईस]। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या अफवाह से शहर के अमनो-अमान बिगडऩे में देर नहीं लगती। आम तौर पर लोग इस तरह के मैसेज को देखते हैं, विचलित होते हैं और शेयर कर देते हैं, लेकिन तथ्यों की पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाते। इस दिशा में अब मदरसा छात्र ठोस पहल करेंगे। किसी भी मैसेज को आगे बढ़ाने से पहले छात्र न सिर्फ तथ्यों की पड़ताल करेंगे, बल्कि संवेदनशील मामलों में पुलिस-प्रशासन को सूचित कर अपने शहर के निगहबान भी बनेंगे।
देश के तमाम हिस्सों में पिछले दिनों ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जहां सोशल मीडिया पर फैली अफवाह ने वहां के माहौल को अशांत कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की पहल पर अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद ने जनपद के 23 राज्य अनुदानित सहित करीब सवा सौ मदरसों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत मदरसा छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते समय विशेष सावधानी बरतने व बिना तथ्यों की पड़ताल के आपत्तिजनक सामग्री साझा न करने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें भ्रामक खबरों के तथ्यों की पड़ताल करने का तरीका भी बताया जाएगा। इतना ही नहीं असहज करने वाले मैसेज या आपत्तिजनक वीडियो पहुंचने पर जिला प्रशासन अथवा पुलिस को सूचित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, ताकि समय रहते अफवाह को रोका जा सके।
- सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते समय हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी मैसेज को फारवर्ड करने से पहले तथ्यों की पड़ताल जरूर करें। इन सब की जानकारी के लिए मदरसों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। - रमेश चंद, डीएमओ-वाराणसी
क्या कहता है नियम
- सोशल साइट्स पर कंटेंट पोस्ट करने से पहले सोच-समझ लें। यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है या उससे किसी की प्राइवेसी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाले तथ्य पोस्ट न करें। किसी का मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं। ऐसा करने पर आइटी एक्ट के तहत आपको सजा हो सकती है। एक्ट की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
डीएम के नाम पर फैलाई थी छुट्टी की अफवाह
- जनवरी के आरंभ में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने इंटर तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे। वहीं तय तिथि के बाद आगे भी छुट्टी के लिए उनके पुराने आदेश को एडिट कर वायरल कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने पोस्ट करने वाले की पहचान कर ली है। अब उसके विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।