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आयकर रिटर्न 2020-21 : आइटीआर फाइल करने में पांच दिन शेष, टैक्‍स जमा करें नहीं तो जुर्माना तय

अगर करदाता इस अवधि के बीच रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे ये लेट फीस पांच लाख रुपए से ज्यादा आय वालों के लिए है। वहीं पांच लाख से कम आय वालों को लेट फीस के तौर पर एक हजार रुपए देने होंगे।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sun, 26 Dec 2021 11:00 AM (IST)Updated: Sun, 26 Dec 2021 11:00 AM (IST)
आयकर रिटर्न 2020-21 : आइटीआर फाइल करने में पांच दिन शेष, टैक्‍स जमा करें नहीं तो जुर्माना तय
रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। जिन करदाताओं ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है वे 31 दिसंबर तक इसे जरूर फाइल कर दें। अगर करदाता इस अवधि के बीच रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे ये लेट फीस पांच लाख रुपए से ज्यादा आय वालों के लिए है। वहीं पांच लाख से कम आय वालों को लेट फीस के तौर पर एक हजार रुपए देने होंगे।

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सीए जीडी दुबे के मुताबिक आडिट केस की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। नान आडिट केस की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जीएसटीआर एनुवल रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उन्होंने बताया कि आइटीआर दाखिल करने वालों को कई फायदे भी मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से लोन प्राप्त करने में मिलता है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते सरकार पहले से ही कई बार आइटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है, लेकिन दिसंबर माह में आखिरी मौका है। तो कैसे घर बैठे फॉर्म करें सबमिट और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत जानें पूरी प्रक्रिया। बाद टैक्स फाइल करने पर करदाता को 10 हजार रुपए तक की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है।

आइटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया : करदाता आइटीआर को आनलाइन और आफलाइन दोनों ही तरीकों से फाइल कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लागइन कर आइटीआर तैयार कर सबमिट कर दें। वैसे आनलाइन मोड में सिर्फ फार्म-1 और फार्म-4 ही फाइल किया जा सकता है। आप कम्प्यूटर की मदद से आइटीआर दाखिल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें जावा या एक्सेल फार्मेट में फार्म डाउनलोड कर आफलाइन भर सकते हैं। इसके बाद एक्सएमएल जेनरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लागइन करके अपलोड किया जाता है। इस प्रक्रिया से भी आइटीआर सरल तीरके से फाइल हो जाएगी।

आफलाइन कैसे भरें आइटीआर : आफलाइन आइटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। साथ ही अपना असेसमेंट साल चुन सकते हैं और एप्लिकेबल आइटीआर डाउनलोड करें। अब फार्म भरकर सबमिट करें। आप चाहे तो प्री-फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कई जानकारियां पहले से ही भरी होंगी। इससे आपको सारी डिटेल दोबारा भरने की जरूरत नहीं रहेगी।


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