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वाराणसी में रक्षा संपदा की जमीन पर पेईंग गेस्ट हाउस के लाइसेंस पर रोक, तथ्यों को छुपाने पर होगी कार्रवाई

अब रक्षा संपदा की जमीन पर पेईंग गेस्ट हाउस के लाइसेंस नहीं मिलेंगे। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वाराणसी के परेड कोठी और आसपास क्षेत्र की जमीन रक्षा संपदा की है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 06:16 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 02:38 AM (IST)
वाराणसी में रक्षा संपदा की जमीन पर पेईंग गेस्ट हाउस के लाइसेंस पर रोक, तथ्यों को छुपाने पर होगी कार्रवाई
वाराणसी में रक्षा संपदा की जमीन पर पेईंग गेस्ट हाउस के लाइसेंस पर रोक, तथ्यों को छुपाने पर होगी कार्रवाई

वाराणसी, जेएनएन। अब रक्षा संपदा की जमीन पर पेईंग गेस्ट हाउस के लाइसेंस नहीं मिलेंगे। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। परेड कोठी और आसपास क्षेत्र की जमीन रक्षा संपदा की है। यहां भू-स्वामित्व नहीं होने के कारण किसी को पेईंग गेस्ट हाउस का लाइसेंस नहीं देने का आदेश है। यदि किसी ने तथ्यों को छुपाकर लाइसेंस लिया है या दूसरे स्थान पर संचालित कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिह्नति कर पर्यटन विभाग कार्रवाई करेगा। जिले में 363 पेईंग गेस्ट हाउस को लाइसेंस जारी किया गया है, जबकि संचालित हजार से कम नहीं होंगे। रक्षा संपदा की जमीन के साथ ही शहर के अन्‍य हिस्‍सों में कई जगहों पर अवैध तरीके से गेस्‍ट हाउसों का संचालन हो रहा है।

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अतिथि देव भव: और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग पेईंग गेस्ट हाउस का लाइसेंस देता है। पेईंग गेस्ट हाउस में अपने अतिथि की तरह पर्यटक को रखने और खाने-पीने के इंतजाम करने पड़ते हैं। वहीं, होटल और गेस्ट हाउस का लाइसेंस अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) के यहां से मिलता है।

पीला कार्ड से भू-स्वामित्व नहीं

रक्षा संपदा की जमीन पर मालिकाना हक भवन स्वामी का नहीं होता है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोगों ने लीज पर जमीन ले रखी है या फिर किसी दूसरे के नाम है। नगर निगम से सिर्फ पीला कार्ड बनने से भू-स्वामित्व नहीं बनता है। नगर निगम के पीला कार्ड पर रक्षा संपदा का भी नाम होता है। नगर निगम टैक्स लेने के साथ उन्हें सुविधा मुहैया कराता है। 

यहां चलते हैं पेईंग गेस्ट हाउस

विजया नगरम मार्केट, इंग्लिशिया लाइन, परेड कोठी, सुभाष नगर, मिंट हाउस आदि क्षेत्र।  

रक्षा संपदा की जमीन पर भू-स्वामित्व नहीं होता

भू-स्वामित्व होने पर पेईंग गेस्ट हाउस का लाइसेंस दिया जाता है। रक्षा संपदा की जमीन पर भू-स्वामित्व नहीं होता है। ऐसे में वहां पेईंग गेस्ट हाउस का लाइसेंस नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

-कीर्तिमान श्रीवास्तव, पर्यटन अधिकारी।


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