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स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से मांगी थी रंगदारी, वाराणसी पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व दो कारतूस किया बरामद

वाराणसी के चितईपुर पुलिस ने बुधवार को प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले आरोपित विवेक लुथरा का करौंदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। लंका थानांतर्गत भगवानपुर निवासी आरोपित के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किए गए।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 01 Sep 2021 07:24 PM (IST)Updated: Wed, 01 Sep 2021 07:24 PM (IST)
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से मांगी थी रंगदारी, वाराणसी पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व दो कारतूस किया बरामद
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले आरोपित विवेक का करौंदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर पुलिस ने बुधवार को प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले आरोपित विवेक लुथरा का करौंदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। लंका थानांतर्गत भगवानपुर निवासी आरोपित के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है।

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पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी का परिवार आदित्य नगर करौंदी में रहता है। आरोपित ने किराए का मकान खोजवाने में स्वास्थ्य कर्मी की मदद की थी। इसके बाद आरोपित उनसे नजदीकी बढ़ाने लगा और अपने विश्वास में उन्हें ले लिया। धीरे - धीरे स्वास्थ्य कर्मी के कुछ जरूरी दस्तावेज विवेक ने अपने पास रख लिया। जब भुक्तभोगी ने अपने दस्तावेज मांगे तो आरोपित उन्हें डराने धमकाने लगा और दस्तावेज वापस करने के बदले में पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगा। इससे भयभीत स्वास्थ्य कर्मी ने 27 अगस्त को तहरीर दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश करने लगी। इस बीच चितईपुर चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को दबोच लिया। चौकी प्रभारी ने बताया आरोपित पैसे के लिए आपराधिक घटनाओं के साथ छोटे दुकानदारों से रंगदारी वसूल करता है।

दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा : नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त सेठ उर्फ राजबली को दोषी पाया। अदालत ने उसे सात साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने 10 हजार रुपये पीडि़ता को बतौर क्षतिपूॢत देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव निवासी अभियुक्त राजबली 21 जनवरी 2013 को एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसे सिकंदराबाद ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में छात्रा को लेकर वह जौनपुर पहुंचा जहां वह बरामद कर ली गई। इस मामले में राजबली और उसके माता-पिता के खिलाफ पीडि़ता के परिवारीजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए राजबली के पिता रामबली व माता को दोषमुक्त कर दिया।


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