होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को देना होगा वैधता प्रमाणपत्र, वीडीए टीम ने वाराणसी में कराया था सर्वे
होटल गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालित करने वालों को लाइसेंस का वैधता प्रमाणपत्र देना होगा। प्रमाणपत्र नहीं दिखाने पर वीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
वाराणसी, जेएनएन। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालित करने वालों को लाइसेंस का वैधता प्रमाणपत्र देना होगा। विकास प्राधिकरण ने सभी संचालकों को नोटिस जारी करने के साथ 11 जुलाई तक कार्यालय में पहुंचकर वैधता प्रमाणपत्र दिखाने को कहा है। प्रमाणपत्र नहीं दिखाने पर वीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अवैध निर्माण के साथ उनके होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
बिना एनओसी सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन
जिले में 80 फीसद से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह वीडीए से भवन का बिना नक्शा पास कराए संचालित कर रहे हैं। उन्होंने तथ्यों को छिपाकर अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) के यहां से सराय एक्ट में रजिस्टेशन करा लिया है जबकि लाइसेंस लेने के दौरान वीडीए से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना पड़ता है। जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने वीडीए से पूछा है कि शहर में कितने होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज और अतिथि गृह का वीडीए से नक्शा पास है। क्या उन्होंने एनओसी ली है, यदि एनओसी नहीं ली तो क्या कार्रवाई की। इस पर वीडीए ने पिछले दिनों सर्वे कराकर अब उन्हेंं नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। वीडीए की इस प्रक्रिया से अवैध होटल, गेस्ट हाउस आदि संचालकों के माथे पर बल पड़ गया है।
...तो ज्यादातर बंद हो जाएंगे
वीडीए के सर्वे ज्यादातर होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज और अतिथि गृह संचालकों ने नक्शा पास नहीं कराया है। उन्होंने मनमाने तरीके से मकान बना लिया है। कई मकान काफी पुराने हैं लेकिन उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि वीडीए ने सख्ती से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया तो कई ज्यादातर होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज और अतिथि गृह बंद हो जाएंगे।
सर्वे कराने के साथ नोटिस जारी की जा रही
सर्वे कराने के साथ नोटिस जारी की जा रही है। संचालक निर्धारित तिथि को वैधता प्रमाणपत्र नहीं दिखाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी संचालकों को एक मौका दिया गया है।
-राहुल पांडेय, वीसी वीडीए।