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वाराणसी में दादा ने पांच वर्षीय पोते संग किया अप्राकृतिक दुष्कर्म, आरोपित को दस वर्ष की सजा

अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ ने पीड़ित के चचेरे दादा को दोषी करार देते हुए उसे दंडित किया। अदालत ने आरोपित दादा को दस वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

By Abhishek sharmaEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 10:17 AM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 10:41 AM (IST)
वाराणसी में दादा ने पांच वर्षीय पोते संग किया अप्राकृतिक दुष्कर्म, आरोपित को दस वर्ष की सजा
अदालत ने आरोपित दादा को दस वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

वाराणसी, जेएनएन। पांच वर्षीय मासूम पोते के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ ने पीड़ित के चचेरे दादा को दोषी करार देते हुए उसे दंडित किया। अदालत ने आरोपित दादा को दस वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने इस बाबत कहा कि जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना न देने पर अदालत ने 35 हजार रुपया पीड़ित को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार चेतगंज थाना क्षेत्र के सरायगोवर्धन क्षेत्र के वादी ने चेतगंज थाने में अपने चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 23 अक्टूबर 2018 को सुबह साढ़े 9 बजे उसके चाचा ने उसके पांच वर्षीय पुत्र को कमरे में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। पुत्र के बताने पर उसने तुरंत ही फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आरोपित को जेल भेजने के साथ पीड़ित बच्चे का मेडिकल मुआयना कराने के बाद अदालत में उसका कलम बंद बयान दर्ज कराया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह परीक्षित किए गए। अदालत में दोष सिद्ध होने के बाद आरोपित को दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई।

वहींं आरोपित दादा की करतूत के बाद सजा सुनाए जाने के बाद परिजनों ने राहत महसूस की है। परिजनों के अनुसार आरोपित को पर्याप्‍त सजा दी गई है। वहीं कोर्ट परिसर में भी इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद लोगों में काफी चर्चा रही। इस बात को लेकर क्षेत्र और कोर्ट परिसर में भी ि‍दिन भी काफी गहमागहमी बनी रही। 


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