मिलावट में फंसे चार कारोबारी, 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा Azamgarh news
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल हो गए।
By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 16 Aug 2019 05:43 PM (IST)Updated: Fri, 16 Aug 2019 05:43 PM (IST)
आजमगढ़, जेएनएन। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल हो गए। शुक्रवार को वादों की सुनवाई करने के बाद दो मुख्य कारोबारी और दो फुटकर विक्रेताओं पर कुल 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश दिया है कि संबंधित कारोबारी एक माह के अंदर अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करेंगे।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन व न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र ङ्क्षसह ने जिला थोक व फुटकर कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया है।उसमें शिवानंद गुप्ता पुत्र शिवपलट गुप्ता, खेमऊपुर सिधारी पर पांच हजार रुपये (दूध), मेसर्स कौतिक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड फतेहपुर ताल मऊ पर 15 हजार रुपये (दूध), कामता प्रसाद पुत्र स्व. कन्हैया (सेवईं) पर पांच हजार रुपये और मेसर्स जूस एंड नमकीन बेकर्स (प्रो. नौफेल शाहिद पुत्र मो. शाहिद) शामिल हैं।
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