बलिया में पूर्व सांसद भरत सिंह सहित एक दर्जन लोगों पर न्यायालय के आदेश पर एफआइआर दर्ज
बलिया जिले में पूर्व सांसद भरत सिंह व उनके परिवार के अन्य 11 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर बैरिया पुलिस ने बलवा व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में एफआइआर कोर्ट के आदेश पर पंजीकृत किया है।
बलिया, जेएनएन। पूर्व सांसद भरत सिंह व उनके परिवार के अन्य 11 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर बैरिया पुलिस ने बलवा व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में एफआइआर पंजीकृत किया है। ज्ञात हो कि पिछले 29 अगस्त को टोला नेकाराय निवासी रामबालक सिंह के परिजनों के साथ पूर्व सांसद भरत सिंह के परिजनों से जमीन को लेकर विवाद हो गया था। जिसमे गोली लगने से पूर्व सांसद भरत सिंह के भाई का पौत्र घायल हो गया था।
गोली चलने के मामले में बैरिया पुलिस ने रामबालक सिंह व उनके परिजनों पर धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज किया था। जिसके बाद अधिवक्ता शैलेश सिंह निवासी टोला नेकाराय ने सीआरपीसी के धारा 156 (3)के तहत सीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बैरिया पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिसके क्रम में सीजीएम बलिया ने गत दिवस आदेश जारी कर बैरिया पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के अनुपालन में बैरिया पुलिस ने पूर्व सांसद भरत सिंह,उ नके अनुज त्रिलोकी सिंह, त्रिभुवन सिंह के साथ-साथ राणाप्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, गोल्डेन सिंह, सुरेन्द्र विक्रम सिंह, प्रियांशू सिंह, अभिषेक सिंह, रविन्द्र सिंह उर्फ बतासा सिंह, दयाशंकर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह व एक अज्ञात पर धारा 147, 148, 149 व 307 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ संजय त्रिपाठी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है, विवेचना में दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
गोली चलाने वालों ने ही दर्ज कराया है एफआईआर
उत्तर-प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद भरत सिंह ने कहा कि गोली चलाकर मेरे परिवार के बच्चे की हत्या का प्रयास किया गया। घटना के दिन मैं था भी नहीं लेकिन हम पर व हमारे परिवार पर सीजीएम से आदेश कराकर एफआइआर दर्ज कराया गया है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है कानून अपना काम करेगा।