संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 में जारी शास्त्री की डिग्री की वैधता लेकर संशय बरकरार
सीबीसीआइडी वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय द्वारा विपिन कुमार शर्मा को जारी शास्त्री की डिग्री की वैधता को लेकर पड़ताल कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विपिन ने वर्ष 2007 में शास्त्री प्रथम खंड व वर्ष 2008 में द्वितीय खंड जालौन स्थित संस्कृत महाविद्यालय से की है।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सीबीसीआइडी) की टीम दूसरे दिन मंगलवार को भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा अभिलेख खंगालने में जुटी रही। टीम के सदस्यों ने दूसरे दिन आठ कर्मचारियों का बयान लिया। इस दौरान सीबीसीआइडी की जांच का मुख्य बिंदु में परीक्षा अभिलेखों के रखरखाव पर टिका रहा। यही नहीं सीबीसीआइडी ने ने परीक्षा नियंत्रक से शास्त्री वर्ष 2007, 08 व 09 का परीक्षा अभिलेख की छायाप्रति भी तलब की है।
सीबीसीआइडी वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय द्वारा विपिन कुमार शर्मा को जारी शास्त्री की डिग्री की वैधता को लेकर पड़ताल कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विपिन ने वर्ष 2007 में शास्त्री प्रथम खंड व वर्ष 2008 में द्वितीय खंड जालौन स्थित संस्कृत महाविद्यालय से की है। वहीं 2009 में तृतीय खंड उन्होंने जौनपुर स्थित हरिनारायण संस्कृत महाविद्यालय से की। जबकि दोनों संस्कृत महाविद्यालय ने विपिन के छात्र होने की बात खारिज कर चुके हैं। वहीं विश्वविद्यालय के परीक्षा अभिलेख में महाविद्यालय के छात्र होने का विवरण दर्ज हैं। ऐसे में शास्त्री की डिग्री की वैधता को लेकर संशय बना हुआ है। दूसरी ओर जालसाजी के आरोप में विपिन कुमार के खिलाफ में चेतगंज थाने में प्राथमिकी भी दर्ज है। शासन के निर्देश पर सीबीसीआइडी इसकी जांच कर रही है। इस क्रम में 22 कर्मचारियों नोटिस दी गई थी। सीबीसीआइडी, वाराणसी शाखा की पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम दो दिनों में 18 कर्मचारियों का बयान ले चुकी है। वहीं विश्वविद्यालय में छह अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दशहरा का अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में अब चार कर्मचारियों का बयान दशहरा के अवकाश के बाद होगा।
टीम के संग अभद्रता में वरिष्ठ सहायक निलंबित : विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनहीनता के आरोप में वरिष्ठ सहायक सुशील यादव को निलंबित कर दिया है। कुलसचिव डा. ओमप्रकाश की ओर इस संबंध मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सीबीसीआइडी पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी ने वरिष्ठ सहायक जांच में सहयोग न करने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में कुलपति से निलंबित करने की संस्तुति की थी।