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वाराणसी में डीलरों ने 5592 गाडिय़ों का ब्योरा नहीं किया अपलोड, डाक्यूमेंट अपलोड की समीक्षा में सामने आया मामला

गाडिय़ों की बिक्री करने के बाद भी उसका ब्यौरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने नाराजगी जाहिर की है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर वाराणसी के एआरटीओ ने डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

By saurabh chakravartiEdited By: Published: Fri, 18 Dec 2020 08:40 AM (IST)Updated: Fri, 18 Dec 2020 08:40 AM (IST)
वाराणसी में डीलरों ने 5592 गाडिय़ों का ब्योरा नहीं किया अपलोड, डाक्यूमेंट अपलोड की समीक्षा में सामने आया मामला
ब्योरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने नाराजगी जाहिर की है।

वाराणसी, जेएनएन। गाडिय़ों की बिक्री करने के बाद भी उसका ब्योरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने नाराजगी जाहिर की है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ ने डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह में गाडिय़ों का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने और परिवहन कार्यालय फाइल नहीं भेजने पर उनके ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त किए जाएंगे। बनारस के विभिन्न डीलरों ने 5592 गाडिय़ों की बिक्री करने के बाद भी फाइल अपने पास रखी है। 

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डीलरों को गाडिय़ों की बिक्री करने के साथ उसके दूसरे दिन पूरा ब्योरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ फाइल परिवहन कार्यालय भेजनी चाहिए। मगर डीलरों ने 10-20 गाडिय़ों की फाइल नहीं, बल्कि 5592 गाडिय़ों की फाइल अपने पास रखी है। नौ दिसंबर को परिवहन आयुक्त ने डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत डीलरों के डिजिटल साइनयुक्त डाक्यूमेंट अपलोड प्रकरणों की समीक्षा की थी। बनारस के डीलरों द्वारा 5592 गाडिय़ों का ब्यौरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर परिवहन आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की थी। कहा कि नियम है कि डीलर गाड़ी बेचने के साथ उसका पूरा ब्यौरा उसी दिन अपने कंप्यूटर संग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें। दूसरे दिन हरहाल में फाइल परिवहन कार्यालय पहुंचनी चाहिए, यदि डीलर ऐसा नहीं करता है तो अनियमितता की श्रेणी में आता है।

...तो डीलरों ने अपने नाम कराई गाडिय़ां

परिवहन मंत्रालय ने 31 मार्च-2020 तक वीएस-4 गाडिय़ों का परिवहन कार्यालय में पंजीयन कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद ऐसी किसी भी गाडिय़ों की बाजार में बिक्री नहीं होगी। डीलरों को इससे पहले गाडिय़ों को बेचने का निर्देश दिया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते लाकडाउन हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीलरों को एक और मौका दिया गया लेकिन बीएस-4 गाडिय़ां नहीं बिकी। ऐसे में डीलरों ने अपने नाम ही बची गाडिय़ों का टैक्स काट लिया लेकिन वे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपलोड करते ही उन्हें नंबर आवंटित हो जाएगा। ऐसे में गाडिय़ों की बिक्री करना मुश्किल हो जाएगा।

सभी गाडिय़ों का ब्योरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया

डीलरों को नोटिस भेजकर तत्काल सभी गाडिय़ों का ब्योरा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- सर्वेश चतुर्वेदी, एआरटीओ (प्रशासन)


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